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जिला टास्क फोर्स (खनन) की बैठक आयोजित, अवैध खनन एवं परिवहन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश : NN81

 


जिला टास्क फोर्स (खनन) की बैठक आयोजित, अवैध खनन एवं परिवहन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश;

उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी श्री दीपक कुमार दूबे की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में  दिनांक 31.07.2026 को जिला टास्क फोर्स (खनन) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में अवैध खनन, एवं अवैध परिवहन की प्रभावी रोकथाम को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में उपायुक्त ने जिला खनन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, साहिबगंज एवं राजमहल तथा संबंधित अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने-अपने क्षेत्रों में समय-समय पर सघन छापेमारी अभियान चलाते हुए अवैध खनन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा की गई कार्रवाई का अनुपालन प्रतिवेदन (एटीआर) उपलब्ध कराएं।

उन्होंने जिला खनन पदाधिकारी, खान निरीक्षक एवं संबंधित अंचलाधिकारियो को जिले के सभी खनन क्षेत्रों का नियमित रूप से मापी एवं निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर पट्टेधारी  द्वारा किसी भी सूरत में खनन न किया जाए। साथ ही, जिले के सभी चेकनाकों पर रोस्टर के आधार पर दंडाधिकारी एवं पर्याप्त बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने तथा संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को समय-समय पर चेकनाकों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया।

उपायुक्त ने निर्देश दिया कि खनन क्षेत्रों के लिए विस्फोटक पदार्थों के आवागमन की सूचना उपायुक्त एवं संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। किसी भी प्रकार के अवैध खनन अथवा अवैध परिवहन की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। खान निरीक्षक एंव संबंधित अंचलाधिकारियों को प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक दिन किसी खनन क्षेत्र का निरीक्षण एवं मापी करने का निर्देश दिया गया।

उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में अवैध खनन पर प्रभावी रोक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। यदि किसी क्षेत्र में अवैध खनन पाया जाता है, तो संबंधित के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। 

उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्र में सुरक्षा मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। किसी दुर्घटना के कारण जान- माल की क्षति होने की स्थिति में विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय तथा संबंधित खनन संचालक द्वारा प्रभावित परिवार को नियमानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाय ।

बैठक में उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि वन क्षेत्र से ईंट-चिमनी भट्ठे की दूरी 250 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए । जिला खनन पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारियों, को जिले में संचालित सभी अवैध चिमनी भट्ठों को नियमानुसार ध्वस्त कराने का निर्देश दिया। साथ ही, सरकारी अथवा अन्य क्षेत्रों से असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध रूप से मिट्टी कटाव की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखने तथा ऐसे मामलों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग, अनुमंडल पदाधिकारी  -सह - जिला परिवहन पदाधिकारी अमर जॉन आईन्द, जिला खनन पदाधिकारी  कृष्ण कुमार किस्कू, अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल सदानंद महतो, सभी  अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सभी अंचल अधिकारी एवं सभी थाना प्रभारी सहित संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

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