संवाददाता : प्रहलाद कुमार सिन्हा
पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास कोंडागांव, जिला-कोण्डागांव में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित, छात्राओं को महिला हेल्पलाइन नंबर 181, महिलाओ के अधिकार, ऑनलाइन हरासमेंट, साइबर स्टॉकिंग निःशुल्क विधिक सहायता की दी गई जानकारी
कोंडागांव 20 जुलाई 2026/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव खिलावन राम रिगरी के मार्गदर्शन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव गायत्री साय के निर्देशन में शासकीय पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में अधिकार मित्र तरुणा ध्रुव व अधिकार मित्र पुर्णिमा भंडारी ने छात्राओं को निःशुल्क विधिक सहायता, बाल अधिकार, बाल विवाह,शिक्षा का अधिकार, महिलाओं एवं बच्चों के संरक्षण संबंधी कानून, साइबर अपराध से बचाव सोशल मीडिया से सुरक्षित उपयोग तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट ( एफ. आई.आर.) सखी वन स्टॉप सेंटर और वहां मिलने वाली सुविधा व परामर्श, ऑनलाइन हरासमेंट, साइबर बुलिंग/हरासमेंट, साइबर स्टॉकिंग, डीपफेक टेक्नोलॉजी से होने वाले अपराध, ब्लैकमेलिंग ,महिला उत्पीड़न,बाल श्रम, रैगिंग प्रतिषेध अधिनियम 2001, बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पाक्सो), महिलाओ को समानता सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई। साथ ही छात्राओं को बताया गया कि विधिक जागरूकता का उद्देश्य केवल कानूनों की जानकारी देना ही नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिकों को उसके अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाकर न्याय तक उसकी सहज पहुँच सुनिश्चित करना भी है। उन्हें यह भी जानकारी दी गई पात्र व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता एवं परामर्श उपलब्ध कराया जाता है।
छात्राओं से स्वयं को सुरक्षित रखने , कानून का सम्मान करने, साइबर अपराधों से सतर्क रहने, बाल विवाह एवं नशे जैसी सामाजिक बुराईयों के विरूद्ध जागरूकता फैलाने तथा अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों का भी ईमानदारी से पालन करने का आग्रह किया गया।

