संवादाता : संजय डगवाल
विशेष 138 एनआई एक्ट लोक अदालत में 05 प्रकरणों का निराकरण, करीब 9 लाख 46 हजार रुपये की चेक राशि से जुड़े मामलों का हुआ समाधान :
आगर-मालवा, 18 जुलाई 2026। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार शनिवार को जिला मुख्यालय आगर-मालवा तथा तहसील मुख्यालय सुसनेर एवं नलखेड़ा स्थित न्यायालय परिसरों में विशेष 138 एनआई एक्ट लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत की 05 खंडपीठों के माध्यम से चेक अनादरण से संबंधित 05 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इन प्रकरणों में करीब 9 लाख 46 हजार रुपये की चेक राशि से संबंधित मामलों का समाधान हुआ।
जिला न्यायालय परिसर स्थित सभा कक्ष में मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर एवं दीप प्रज्ज्वलित कर प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष डी.एस. चौहान ने विशेष लोक अदालत का शुभारंभ किया। उन्होंने उपस्थितजनों को विशेष 138 एनआई एक्ट लोक अदालत को सफल बनाने के लिए प्रेरित किया।
इस अवसर पर द्वितीय जिला न्यायाधीश मधुसूदन जंघेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अश्विनी सिंह, व्यवहार न्यायाधीश मोनिका यादव सहित अधिवक्तागण, न्यायिक कर्मचारी एवं पक्षकार उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के पश्चात गठित खंडपीठों में पीठासीन अधिकारियों द्वारा लोक अदालत की कार्यवाही प्रारंभ की गई। इस दौरान चेक अनादरण से संबंधित 05 प्रकरणों का आपसी समझौते के माध्यम से निराकरण किया गया।
सफलता की कहानी : न कोई जीता, न कोई हारा
लोक अदालत में वर्ष 2023 से न्यायालय में लंबित दो पक्षों के बीच पैसे के लेन-देन से संबंधित प्रकरण का आपसी समझौते के माध्यम से निराकरण हुआ। द्वितीय जिला न्यायाधीश श्री मधुसूदन जंघेल ने दोनों पक्षों को लोक अदालत के लाभों के बारे में समझाइश दी। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में समझौते के माध्यम से प्रकरण का निराकरण होने पर दोनों पक्षों की जीत होती है और कोई भी पक्ष हारता नहीं है।
इस समझाइश से प्रभावित होकर दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया। न्यायालय की ओर से दोनों पक्षों को पौधे भेंट कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया।

