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दुकान के बाहर सामाग्री रखकर यातायात को बाधित करने वाले सावधान, अपराध पंजीबद्ध की हो सकती है कार्यवाही। NN81



निखिल सोनी 

दिनांक 21 अप्रैल 2026 

पुलिस कमिश्नर जिला रायपुर एवं पुलिस उपायुक्त यातायात एवं प्रोटोकाॅल कमिश्नरेट रायपुर के निर्देशन पर यातायात पुलिस द्वारा लगातार पेट्रोलिंग कर व्यवस्था बनाया जा रहा है , पेट्रोलिंग के दौरान लाखे नगर स्थित  इशिका शु शाॅप के दुकान के संचालक द्वारा अपने दुकान के बाहर रोड में सामग्री रखा गया था जिसके कारण यातायात बाधित तथा जाम की स्थिति निर्मित हो रही थी, पूर्व में भी लगातार उक्त दुकान संचालक को सामान अंदर रखकर दुकान संचालित करने एवं यातायात व्यवस्था में सहयोग करने समझाइए दिया गया था बावजूद लगातार नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने संज्ञान लेते हुए थाना आजाद चौक पेट्रोलिंग द्वारा  सामान बाहर निकालकर यातायात बाधित करने के कारण इशिका शु शाॅप के संचालक सोनु केवल रहमानी पिता कमल केवल रहमानी के विरूद्ध बीएनएस की धारा 285 के तहत अपराध कायम करते हुए सामान जप्त किया गया। 

बतादे कि राजधानी रायपुर के प्रमुख बाजार क्षेत्रों में अधिकांश दुकानदारों द्वारा अपने दुकान के बाहर काफी संख्या में सामान निकालकर दुकानदारी करते है जो कि बी0एन0एस0 की धारा 285 के तहत गैरकानूनी है। यातायात पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग के दौरान अनाउंसमेट कर सामान हटाने निर्देशित किया जाता है, किन्तु कुछ दुकानदारों द्वारा अभी भी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है.

अपील:- राजधानी के सभी दुकानदारो से अपील है कि शहर की यातायात व्यवस्था बनाने में पुलिस का सहयोग करें। अनावश्यक दुकान के बाहर सामान निकालकर यातायात बाधित ना करे। दुकान के बाहर ग्राहकों के लिए पर्याप्त पार्किंग स्थान सुरक्षित रखे। नियमों का उल्लंघन करते पाये जाने पर वैधनिक कार्यवाही की जायेगी।

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