धनौरा में मतदाता सूची सुधारः
अमरोहा की धनोरा विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों को त्रुटिहीन और अद्यतन बनाने के लिए विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम जारी है। अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर चल रहे इस कार्यक्रम का अंतिम चरण चल रहा है। तहसील धनौरा की एसडीएम विभा श्रीवास्तव ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने या संशोधन के लिए दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 6 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है।
एसडीएम विभा श्रीवास्तव नें जानकारी दी कि अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए 6 फरवरी (शुक्रवार) को जनपद के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्येक मतदेय स्थल (बूथ) पर विशेष अभियान दिवस आयोजित किया जाएगा। इस दिन सभी बूथों पर संबंधित बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) सुबह 10:30 बजे से शाम 04:30 बजे तक उपस्थित रहेंगे।
प्रशासन का मुख्य लक्ष्य उन युवा मतदाताओं को सूची में शामिल करना है, जो 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। एसडीएम ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं।
नए मतदाता फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। मृतक या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 का प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार, मतदाता विवरण में किसी भी प्रकार की गलती सुधारने के लिए फॉर्म-8 भरा जा सकता है।
विभा श्रीवास्तव ने तहसील क्षेत्र के नागरिकों, विशेषकर युवाओं और महिलाओं से अपील की है इस अंतिम अवसर का लाभ उठाएं। एसडीएम कहा, "लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। यदि किसी का नाम छूट गया है, तो वे शुक्रवार को अपने संबंधित बूथ पर जाकर बीएलओ से संपर्क करें और अपना दावा प्रस्तुत करें।"
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि 6 फरवरी के बाद दावे और आपत्तियों की अवधि समाप्त हो जाएगी। इसलिए, सभी पात्र नागरिकों से समय रहते अपनी औपचारिकताएं पूरी करने का आग्रह किया गया है।
रिपोर्ट मौ। अज़ीम अमरोहा
