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पन्ना पुलिस की बड़ी कार्यवाही – फर्जी दस्तावेज बनाकर ट्रैक्टर गिरवी रख ₹ 2.04 लाख की ठगी करने वाले गिरोह के 02 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। :-NN81





आरोपी कूटरचित रजिस्ट्रेशन तैयार कर ट्रेक्टर मालिको से ट्रेक्टर किराये पर लेकर अलग-अलग स्थानों पर ट्रैक्टर गिरवी रख लोगों से करते थे ठगी, ट्रैक्टर सहित सामग्री जप्त।


आरोपियों द्वारा पन्ना जिले सहित जबलपुर, दमोह, कटनी मे इसी प्रकार की घटनाएं कारित करना स्वीकार किया है


दिनांक: 20 फरवरी 2026

स्थान: पन्ना, मध्यप्रदेश


पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती निवेदिता नायडू के निर्देशन में पन्ना पुलिस द्वारा शाहनगर था

ना क्षेत्र के धोखाधड़ी के एक गंभीर प्रकरण में त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए मुख्य आरोपी सहित 02 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेजा गया।


थाना शाहनगर क्षेत्र के निवासी भीषम सिंह पटेल द्वारा थाना उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 11.07.2025 को आरोपी दीपक पुरी गोस्वामी अपने साथी भैयालाल चौधरी निवासी सभागंज के साथ तहसील कार्यालय शाहनगर में मिला और स्वयं को स्वराज कंपनी के 735 (नीला) ट्रैक्टर क्रमांक MP 20 AC 1188 का स्वामी बताते हुए अपनी माता की गंभीर बीमारी का हवाला देकर ट्रैक्टर गिरवी रखने का प्रस्ताव रखा। आरोपी की बातों पर विश्वास करते हुए फरियादी ने उक्त ट्रैक्टर मय ट्रॉली को 2,04,000/- रुपये में गिरवी रख लिया तथा 100 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी के माध्यम से लिखापढ़ी भी कराई गई।

कुछ दिनों बाद फरियादी को जानकारी प्राप्त हुई कि जबलपुर पुलिस ट्रैक्टर की तलाश में शाहनगर आई थी, जिससे फरियादी को संदेह हुआ। यातायात पोर्टल पर जांच करने पर वाहन स्वामी किसी और के नाम पर होने से, फरियादी को जानकारी प्राप्त हई कि आरोपी ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर स्वयं को ट्रैक्टर स्वामी दर्शाते हुए धोखाधड़ी की है। फरियादी के आवेदन पर थाना शाहनगर में धारा 318(4) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।

                 मामले मे पुलिस अधीक्षक पन्ना द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री वन्दना सिंह एवं SDOP पवई श्रीमती भावना दांगी के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी शाहनगर उनि मनोज यादव के नेतृत्व मे पुलिस टीम गठित कर वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। पुलिस टीम द्वारा पन्ना आरटीओ कार्यालय से जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि चेचिस नंबर MBNAK49AHNTF12654 एवं इंजन नंबर CJ1353SEE07312 , ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन क्रमांक MP 20 AC 1188 वास्तविक रूप से गंगा सिंह पिता चैतू सिंह निवासी ग्राम उमरझर, तहसील कुंडम, जिला जबलपुर के नाम पंजीबद्ध है। पुलिस टीम द्वारा मामले मे आरोपी की तलाश पतारसी हेतु लगातार प्रयास किये गये साथ हि संभावित स्थानो पर लगातार दबिश दी गई जिसपर सायबर सेल से प्राप्त तकनीकि सहायता एवं मुखविर सूचना के आधार पर मामले मे मुख्य आरोपी दीपक पुरी को जबलपुर से एवं एक अन्य आरोपी भैयालाल (जो शाहनगर क्षेत्र मे ऐसे लोगो का पता करता था जिन्हे ट्रेक्टर की आवश्यकता होती थी) को शाहनगर से गिरफ्तार करने मे सफलता मिली है। जिनको गिरफ्तार कर माननीय न्यायलय पेश किया गया।

                        आरोपी की कार्यप्रणाली (Modus Operandi)- विवेचना के दौरान आरोपी की गिरफ्तार को कर पुलिस टीम द्वारा कड़ाई से पूछताछ किये जाने पर आरोपी ने खुलासा किया कि वह स्वयं को ठेकेदार बताकर ग्रामीण क्षेत्रों में 20,000/- रुपये प्रतिमाह किराये पर ट्रैक्टर लेता था। ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन की फोटो लेकर उसे एडिट कर अपने नाम से प्रदर्शित करता था। इसके बाद अन्य जिलों में जाकर ट्रैक्टर गिरवी रखकर मोटी रकम प्राप्त करता था। आरोपी द्वारा मझौली, माझगुवां, गाडरवारा, गोसलपुर जिला जबलपुर, कटनी एवं जिला दमोह में भी इसी प्रकार की घटनाएं करना स्वीकार किया गया है। अन्य संभावित मामलों की जानकारी संकलित की जा रही है।


जप्ती सामग्री - पुलिस टीम द्वारा आरोपी के कब्जे से— स्वराज कंपनी का 735 एचपी ट्रैक्टर (ट्रॉली सहित),फर्जी रजिस्ट्रेशन कार्ड, नगद 3,000/- रुपये सहित कुल कीमत लगभग 07 लाख रुपये का मशरूका जप्त किया गया है।


गिरफ्तार आरोपी-

1. दीपक पुरी गोस्वामी, पिता कौशल पुरी गोस्वामी उम्र – 27 वर्ष निवासी – ग्राम इन्द्राना, तहसील मझौली, जिला 

जबलपुर (म.प्र.)

2. भैयालाल चौधरी पिता भूरेलाल चौधरी उम्र 59 वर्ष निवासी सभागंज के साथ तहसील कार्यालय शाहनगर।


सराहनीय योगदान- उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी शाहनगर उनि मनोज यादव, प्र.आर. मनोज त्रिपाठी एवं आरक्षक रविन्द्र, राकेश एवं सायबर सेल टीम का सराहनीय योगदान रहा।

रोशनी सिंह -


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