Reporter dev karan Mali
भीलवाड़ा। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. सीपी गोस्वामी को राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने उनके निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए चार्जशीट की कार्यवाही पर भी स्थगन (स्टे) दे दिया है। डॉ. गोस्वामी 18 अगस्त से निलंबन काल में चल रहे थे।
मामले में विभाग की ओर से डॉ. गोस्वामी पर करीब 21 आरोप लगाए गए थे, लेकिन सुनवाई के दौरान विभाग इन आरोपों को प्रथम दृष्टया साबित नहीं कर पाया। इसी आधार पर न्यायालय ने याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत प्रदान की।
इस प्रकरण की सुनवाई 16 अगस्त से उच्च न्यायालय में चल रही थी। डॉ. गोस्वामी की ओर से अधिवक्ता रामेंद्र सिंह सलूजा ने मजबूत पैरवी की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उच्च न्यायालय के जस्टिस मुन्नूरी लक्ष्मण ने निलंबन और चार्जशीट की कार्रवाई पर रोक लगाने के आदेश पारित किए।
न्यायालय के आदेश के बाद डॉ. गोस्वामी को बड़ा संबल मिला है। निलंबन के चलते पूर्ण रूप से कार्यभार नहीं होने से जिले के स्वास्थ्य विभाग के प्रशासनिक कार्य भी प्रभावित हो रहे थे।
