लोकेशन नारायणपुर छत्तीसगढ़
संवाददाता खुमेश यादव
नारायणपुर, 31 अक्टूबर 2025// भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तिथियों की घोषणा कर दी गई है। इसी क्रम में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिष्ठा ममगाईं की उपस्थिति में जिला पंचायत के सभाकक्ष में बीएलओं को प्रशिक्षण दिया गया।
कलेक्टर ने बताया कि प्रत्येक एक मतदान केंद्र में लगभग 1,200 मतदाता होते हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए एक बूथ स्तरीय अधिकारी होता है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कई मतदान केंद्र होते हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी होता है। प्रशिक्षण में बताया गया कि बी.एल.ओ, (बूथ स्तरीय अधिकारी) नए मतदाता को शामिल करने के लिए फॉर्म 6 और घोषणा पत्र एकत्र करेंगे और मिलान, लिंकिंग (आधार से जोड़ना) में सहायता करेंगे। मतदाता को ई.एफ. भरने में मदद करेंगे उसे एकत्र करेंगे और ई.आर.ओ., ए.ई.आर.ओ. को जमा करेंगे। प्रत्येक मतदाता के घर का कम से कम 3 बार दौरा करेंगे। मतदाता, विशेषकर शहरी मतदाता, अस्थायी प्रवासी, ई.एफ. ऑनलाइन भी भर सकते हैं। इसके अलावा बीएलओ मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित तथा एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं की पहचान करेंगे। गणना चरण के दौरान ई.एफ. के अलावा, ई.एफ. के साथ कोई अन्य दस्तावेज एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है। ईआरओ, एईआरओ को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी पात्र नागरिक छूटा नहीं है और कोई भी अपात्र व्यक्ति शामिल नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) ईआरओ के फैसले के खिलाफ पहली अपील की सुनवाई करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डीएम के निर्णय के खिलाफ दूसरी अपील की सुनवाई करेंगे।
ड्राफ्ट रोल में वे सभी मतदाता शामिल होंगे जिनके गणना फॉर्म प्राप्त हो गए हैं। ड्राफ्ट रोल में शामिल न किए गए अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, डुप्लिकेट नामों की सूची सीईओ वेबसाइट, सार्वजनिक कार्यालयों पर डाली जाएगी। ईआरओ, एईआरओ द्वारा नोटिस जारी करना और उस पर निर्णय लेना। उन मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे जिनका अंतिम एसआईआर से मिलानध्लिंक नहीं किया जा सका। मतदाता के रूप में उनकी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए सांकेतिक दस्तावेजों का सत्यापन करना अंतिम एसआईआर से पहले उनके ठिकाने का पता लगाने के लिए जानकारी दी गई।
कलेक्टर ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुद्रण हेतु 28 अक्टूबर से 03 नवंबर तक समय-सीमा निर्धारित की गई है। इसी प्रकार 04 नवंबर से 04 दिसंबर तक गणना अवधि, 04 दिसंबर को मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण एवं उनको पुनः व्यवस्थित कराने, 05 दिसंबर से 08 दिसंबर तक नियंत्रण तालिका को अपडेट करना और प्रारूप निर्वाचक नामावली तैयार करना, 09 दिसंबर को प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रकाशन, 09 दिसंबर 2025 से 08 जनवरी 2026 दावा आपत्ति दाखिल करने की अवधि, 09 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक सूचना चरण (जारी करना, सुनवाई और सत्यापन), गणना फॉर्मों पर निर्णय और दावों और आपत्तियों का निपटान ईआरओ द्वारा एक ही साथ किया जाएगा। 03 फरवरी 2026 तक निर्वाचक नामावलियों की परिशुद्धता मानकों की जांच और अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति प्राप्त किया जाएगा तथा 07 फरवरी 2026 को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी दुष्यंत कीर्तिमान कोशले, एसडीएम अभयजीत मण्डावी, तहसीलदार नारायणपुर सौरभ चौरसीया, तहसीलदार ओरछा विजय साहू, मास्टर ट्रेनर्स सहित बीएलओ उपस्थित थे।
