अशोकनगर जिले के नईसराय थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति, सास-ससुर व देवर पर दहेज की मांग और मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम लुकवासा (जिला शिवपुरी) निवासी पीड़िता का विवाह 18 अप्रैल 2024 को हिंदू रीति-रिवाज से हुआ था। विवाह के दौरान पीड़िता के परिजनों द्वारा अपनी सामर्थ्य अनुसार सोने-चांदी के आभूषण, कपड़े, नगदी राशि सहित अन्य सामान दिया गया था। इसके बावजूद ससुराल पक्ष शादी के कुछ समय बाद से ही अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगा।
पीड़िता का आरोप है कि सास, ससुर और देवर ने मिलकर उस पर 5 लाख रुपये और एक कार लाने का दबाव बनाया। मांग पूरी न होने पर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। कई बार मारपीट भी की गई और गंदी-गंदी गालियां दी गईं। इतना ही नहीं, पति द्वारा दूसरी शादी करने की धमकी भी दी गई।
पीड़िता ने बताया कि जब वह गुड़गांव में अपने पति के पास गई, तब भी उसके साथ मारपीट की गई। 27 दिसंबर 2025 को भी उसके साथ गंभीर मारपीट की घटना हुई, जिसमें उसे चोटें आईं। इसके बाद उसने अपने मायके वालों को सूचना दी।
घटना के बाद 9 जनवरी 2026 को पीड़िता को इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जाया गया और बाद में उसके मायके भेज दिया गया। पीड़िता का कहना है कि आज तक ससुराल पक्ष उसे वापस लेने नहीं आया और लगातार दहेज की मांग पर अड़ा हुआ है।
मामले में पुलिस ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं (धारा 85, 296(A), 115(2), 351(2), 3(5) बीएनएस 2023) के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
संवाददाता प्रदीप शाक्य
