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डंपर जब्त, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई
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कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री विकास मिश्रा के निर्देश तथा उप संचालक संजय टाइगर रिजर्व श्री राजेश कन्ना टी के मार्गदर्शन में जिले में अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। जिला खनिज अधिकारी श्री कपिलमुनि शुक्ला एवं अधीक्षक सोन घड़ियाल श्री प्रमोद सिंह के कुशल मार्गदर्शन में 26 मई 2026 को वन विभाग और खनिज विभाग के संयुक्त दल ने विभिन्न स्थलों पर जांच कर कार्रवाई की।
बलियार में अवैध उत्खनन की पुष्टि
ग्राम बलियार, पोस्ट कोल्हूडीह, तहसील चुरहट में खनिज रेत के अवैध उत्खनन संबंधी शिकायत एवं 20 मई को वायरल वीडियो के आधार पर जांचष की गई। जांच में शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 77, रकबा 18.80 हेक्टेयर के हिस्से में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन पाया गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर संबंधित उत्खननकर्ताओं के विरुद्ध मध्यप्रदेश खनिज (अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के तहत प्रकरण दर्ज कर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।
सोन नदी घाट से बिना नंबर डंपर जब्त
इसी दौरान ग्राम पिपरोहर, तहसील गोपदबनास स्थित सोन नदी घाट से अवैध रेत उत्खनन की शिकायत पर जांच के दौरान एक बिना नंबर का डंपर (चेसिस क्रमांक MAT505351H8K21923) जांच दल को आता दिखाई दिया। टीम को देखकर चालक वाहन लेकर भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन घेराबंदी कर वाहन को रोक लिया गया। हालांकि चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। जब्त वाहन को सुरक्षार्थ कोतवाली थाना सीधी की अभिरक्षा में सौंप दिया गया है। संबंधित वाहन चालक एवं स्वामी के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं खनिज नियम 2022 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
मड़वास प्रकरण में पुलिस की सख्त कार्रवाई
उल्लेखनीय है कि 20 मई 2026 की रात अवैध रेत परिवहन की जांच के दौरान भदौरा रेलवे फाटक, तहसील मड़वास में खनिज विभाग ने बिना नंबर के तीन ट्रैक्टर जब्त किए थे। लेकिन वाहन मालिकों और अन्य लोगों ने भीड़ एकत्र कर शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए वाहनों को छुड़ा लिया था। इस मामले में प्रभारी खनि निरीक्षक श्री देवेंद्र महोबे द्वारा थाना मड़वास में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
अब मड़वास पुलिस ने तीनों ट्रैक्टर जब्त कर थाना परिसर में खड़ा करा दिया है। साथ ही ध्रुव सिंह (भदौरा), ओमप्रकाश जायसवाल (कतरवार), जयप्रकाश जायसवाल, तथा संबंधित अन्य आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी होगी कार्रवाई
बिना नंबर वाहनों से खनिज परिवहन किए जाने के मामलों में संबंधित वाहन स्वामियों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए जिला परिवहन अधिकारी सीधी को पृथक से पत्र भेजा जाएगा।
कलेक्टर के स्पष्ट किया है कि जिला टास्क फोर्स द्वारा अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर लगातार नजर रखी जा रही है। ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि जिले में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके।
संवाददाता गिरीश शुक्ला की रिपोर्ट
