जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 (संशोधित 2023) एवं राज्य नियम 2000 (संशोधित 2025) के प्रावधानो की पालना करते हुए पूर्व में जारी जन्म प्रमाण पत्र में नाम/मध्य नाम/सरनेम में परिवर्तन के संबंध में नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए।
जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं उपनिदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग श्रीमती सोनलराज ने बताया कि नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार राजस्थान के निवासियों के लिए राजस्थान सरकार के राजपत्र एवं अन्य राज्य के निवासियों के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के आधार पर ही जन्म प्रमाण पत्र में शिशु के नाम में संशोधन किये जा सकेंगे।
यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि बच्चे के जन्म प्रमाण में मूल नाम ही अंकित है उनका सरनेम जोडने हेतु उससे संबधित माता/पिता के सरनेम के दस्तावेज/साक्ष्य प्राप्त कर एक शपथ पत्र (पाई पेपर पर) लेकर सरनेम जोड़ा जा सकेगा।
