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शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत इंग्लिश स्कूल मे 25% फ्री ऍडमिशन :-NN81



एक किलोमीटर की जरुरत से

माता पिता को सिर दर्द हो रहा


इन हालातो की वजह से, गरीब, आम परिवारों के बच्चों को इस स्कीम का फायदा कैसे मिलेगा।




राज्य सरकार से पालक वर्ग का निवेदन है की

प्रायव्हेट स्कूल और घर की दूरी 1  किलोमीटर से बढाकर 5  किलोमीटर क्षेत्र के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करनेका अनुरोध करते है।


शिक्षा का अधिकार ( RTE) 2009 अधिनियम /कानून कहा जाता है | यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 A के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त प्राथमिक शिक्षा का अधिकार देता है|


शिक्षा का अधिकार अधिनियम

1) 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत      

में प्रभावी।


2) उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क और  अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना।


3) प्राइवेट स्कूल (RTE) के तहत प्राइवेट स्कूल में 25 % के आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित है। 


शिक्षा का अधिकार

शिक्षा का अधिकार एक मौलिक मानक अधिकार है। हर व्यक्ति को निशुल्क प्राथमिक शिक्षा पाने  का अधिकार है। चाहे उसकी जाति ,लिंग, राष्ट्रीयता जातीयता या राजनीतिक रुझान कुछ भी हो।


News Nation 81

     संवाददाता 

 राजकुमार राउत ( गोरेगांव )

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