एमसीबी (छ.ग.) रिपोर्ट - मनीराम सोनी
एमसीबी जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी– भरतपुर में नागरिकों की सुरक्षा, शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री डी. राहुल वेंकट (आई.ए.एस.) ने कहा की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत नगरीय एवं नगर बाह्य क्षेत्रों में किरायेदारों के अनिवार्य सत्यापन हेतु आदेश पारित किया गया है।
आदेश के प्रमुख बिंदु
*सभी मकान मालिकों के लिए किरायेदारों की जानकारी संबंधित थाना में देना अनिवार्य।
बिना पुलिस सत्यापन के किसी भी व्यक्ति को किराये पर मकान/कमरा देने पर प्रतिबंध।
किरायेदार का नाम, पता, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र की जानकारी देना आवश्यक।
पूर्व से निवासरत किरायेदारों का भी तत्काल सत्यापन कराना अनिवार्य।
बिना पहचान पत्र के किसी को भी किराये पर न रखा जाए।
संदिग्ध गतिविधि अथवा व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को देना अनिवार्य।
यह आदेश नगरीय क्षेत्रों एवं नगर बाह्य क्षेत्रों में नागरिकों के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी यह आदेश जारी दिनांक से आगामी 02 माह की अवधि तक प्रभावशील रहेगा अथवा आगामी आदेश तक लागू रहेगा। जिला प्रशासन ने सभी मकान मालिकों से अपील की है कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें एवं किरायेदार सत्यापन प्रक्रिया का पूर्णतः पालन करें।
