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लाइसेंस बिना होटल चलाना पड़ा भारी, नगर मजिस्ट्रेट ने लगाई रोक: NN81


 बलिया में बिना पंजीकरण चल रहे होटलों पर प्रशासन की सख्ती, संचालन पर तत्काल प्रतिबंध

पंजीकरण न होने पर 11 होटलों पर लगी रोक

(रिपोर्ट-नेहाल अख्तर)

(News nation81)

(जिला संवाददता बलिया)


रसड़ा(बलिया)। नगर मजिस्ट्रेट आसाराम शर्मा ने सराय अधिनियम–1867 की धारा 3 के अंतर्गत बिना लाइसेंस एवं पंजीकरण के किसी भी होटल/सराय में ठहरने की वैधानिक में रसड़ा सहित जनपद की 11 होटलों पर लगाया प्रतिबंध। इस कार्यवाही से  जनपद में बिना पंजीकरण संचालित होटलों संचालकों में हड़कंप मच गया। निर्देश दिया कि जब तक संबंधित होटल संचालक वैध लाइसेंस एवं पंजीकरण प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक इन होटलों में ठहरने एवं अन्य गतिविधियों पर रोक लगी  रहेगी। प्रतिबंधित होटलों में रसड़ा के वार्ड नंबर पांच स्थित रायल होटल, गिरजा होटल एण्ड मैरेज हाल राजधानी रोड चन्द्रशेखर नगर बहेरी बलिया, तृप्ती होटल हैबतपुर माल्देपुर मोड़ बलिया, होटल सुरेश राजधानी रोड जलालपुर माल्देपुर बलिया, 

स्टेशन रोड खरौनी कोठी बलिया, सेंट्रल होटल खरौनी कोठी स्टेशन रोड बलिया, होटल डायमण्ड टाउन हाल रोड बलिया, आर.एण्ड जी, खरौनी कोठी स्टेशन रोड बलिया, होटल आनन्दी इन धर्मशाला रोड विशुनीपुर बलिया, 

पी.एन.एम. होटल (पिज्जा टाउन) टाउन हाल रोड बलिया एवं विक्रम होटल स्टेशन रोड खरौनी कोठी बलिया है। उन्होंने सभी होटल संचालकों को निर्देश दिया  कि वे शीघ्र ही आवश्यक दस्तावेजों के साथ लाइसेंस एवं पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करें। चेताया कि आदेश का उल्लंघन करने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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