जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी निर्वाचन कार्यक्रम, आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी
भीलवाड़ा = नगरपालिका आम चुनाव-2026 के तहत निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने तथा आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी जसमीत सिंह संधू की अध्यक्षता में गुरुवार को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई।
निर्वाचन कार्यक्रम एवं आचार संहिता की दी जानकारी
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को नगरपालिका आम चुनाव-2026 के निर्वाचन कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों तथा आदर्श आचार संहिता की अक्षरशः पालना करें।
अनुमति लेकर ही आयोजित करें प्रचार गतिविधियां
बैठक में चुनाव प्रचार से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए आवश्यक पूर्व अनुमति प्राप्त करने के संबंध में जानकारी दी गई। राजनीतिक सभाओं, रैलियों, जुलूसों, वाहनों, लाउडस्पीकर एवं अन्य प्रचार माध्यमों के उपयोग के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक बताया गया।
पोलिंग बूथ पर प्रवेश को लेकर दिए दिशा-निर्देश
निर्वाचन दिवस पर मतदान केंद्रों पर प्रवेश एवं अधिकृत व्यक्तियों की भूमिका के संबंध में भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्र के भीतर केवल निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को ही निर्धारित नियमों के अनुसार प्रवेश की अनुमति होगी।
निर्वाचन व्यय सीमा की दी जानकारी
बैठक में अभ्यर्थियों द्वारा किए जाने वाले निर्वाचन व्यय की निर्धारित सीमा, व्यय के लेखा-जोखा के संधारण तथा प्रचार-प्रसार पर होने वाले खर्च को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दर्ज किए जाने की जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव वाहनों एवं लाउडस्पीकरों के उपयोग, कट आउट, होर्डिंग, पोस्टर बैनर के प्रदर्शन व इनसे संबंधित अन्य गतिविधियों के लिए खर्च की सीमा निर्धारित की गई है नगर निगम पार्षद के लिए अधिकतम चुनाव खर्च सीमा 3 लाख 50 हजार रुपए निर्धारित है तथा नगर पालिका सदस्य के लिए 1 लाख 50 हजार रुपए की अधिकतम चुनाव खर्च सीमा की जानकारी दी गई।
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से निर्वाचन व्यय संबंधी सभी नियमों की गंभीरता से पालना करने का आह्वान किया गया।
निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन में सहयोग का आह्वान
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में सभी राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी दल निर्वाचन नियमों एवं आदर्श आचार संहिता की पालना करते हुए प्रशासन को सहयोग प्रदान करें, ताकि नगरपालिका आम चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराए जा सकें।
बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर अपनी जिज्ञासाएं एवं सुझाव रखे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन नियमों एवं प्रक्रियाओं के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान की।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ हरीतिमा सहित मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी से श्री उम्मेद सिंह राठौड़,
प्रतिनिधि, इंडियन नेशनल काँग्रेस (ग्रामीण) श्री मुश्ताक अली मंसूरी, इंडियन नेशनल काँग्रेस (शहर) श्री शंकर लाल गाडरी, आम आदमी पार्टी से श्री रणजीत सिंह कारोही, बहुजन समाज पार्टी से श्री किशन लाल कीर, श्री रामेश्वर लाल जाट, इण्डियन नेशनल कांग्रेस से श्री रामेश्वर लाल जाट, प्रतिनिधि इण्डियन नेशनल कांग्रेस (शहर)श्री राजकुमार माली, आरएलपी से श्री बद्री लाल जाट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) से श्री मोहम्मद कुरैशी, चुनाव शाखा के वरिष्ठ कार्मिक श्री कैलाश व्यास आदि मौजूद रहें।

