सागर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: अवैध पेट्रोलियम पदार्थ का भंडारण पकड़ा, लगभग ₹4 लाख मूल्य का ज्वलनशील पदार्थ, ट्रक एवं ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त
सागर, दिनांक 27 जून 2026।
पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री जयवीर सिंह भदोरिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सागर श्री नरेंद्र सोलंकी अनुविभागीय अधिकारी राहतगढ़ श्री योगेंद्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में जिले में अवैध गतिविधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना नरयावली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से भंडारित एवं परिवहन किए जा रहे ज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थ को जब्त कर चार आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है।
दिनांक 27 जून 2026 को थाना नरयावली की प्रभारी उप निरीक्षक प्रतिमा मिश्रा पुलिस बल के साथ क्षेत्र भ्रमण पर थीं। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम किशनपुरा स्थित सौरभ ढाबा पर एक ट्रक में अवैध रूप से पेट्रोल/डीजल अथवा अन्य ज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थ से भरी टंकियां लोड की जा रही हैं।
सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची तथा स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में कार्रवाई की। मौके पर ट्रक क्रमांक MP-09-HH-2834 में टंकियां लोड करते हुए शिवकुमार यादव, गौरव यादव, वीरेन्द्र यादव तथा ट्रक चालक हेमराज कोरी मिले। पूछताछ के दौरान आरोपी पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण एवं परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज अथवा अनुमति प्रस्तुत नहीं कर सके।
तलाशी के दौरान ट्रक एवं एक बिना नंबर के लाल रंग के महिंद्रा ट्रैक्टर-ट्रॉली से कुल 69 प्लास्टिक टंकियां (प्रत्येक 200 लीटर क्षमता) बरामद की गईं। प्रारंभिक जांच में 21 टंकियों में लाइट डीजल ऑयल तथा शेष 48 टंकियों में मिश्रित ज्वलनशील पदार्थ/मिक्स सॉल्वेंट होना प्रतीत हुआ।
पुलिस द्वारा सभी 69 टंकियों को विधिवत जब्त कर प्रत्येक टंकी से एक-एक लीटर के कुल 69 नमूने लेकर सीलबंद किए गए, जिन्हें परीक्षण हेतु सुरक्षित रखा गया है। बरामद ज्वलनशील पदार्थ की अनुमानित कीमत लगभग ₹4 लाख है। साथ ही परिवहन में प्रयुक्त ट्रक एवं ट्रैक्टर-ट्रॉली भी जब्त किए गए हैं।
प्रथम दृष्टया यह ज्वलनशील पदार्थ अवैध रूप से भंडारित किया जाना पाया गया, जिसके चोरी का होने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। साथ ही इस प्रकार का पदार्थ पर्यावरण एवं जनस्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकता है।
इस संबंध में थाना नरयावली में अपराध क्रमांक 151/2026 पंजीबद्ध कर आरोपियों के विरुद्ध धारा 303(2), 280 भारतीय न्याय संहिता (BNS) तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 एवं 7 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है। पुलिस द्वारा ज्वलनशील पदार्थ के वास्तविक स्रोत, स्वामित्व तथा अवैध भंडारण एवं परिवहन से जुड़े अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी गहन जांच की जा रही है।
सागर पुलिस की अपील:
पेट्रोलियम पदार्थ अथवा अन्य ज्वलनशील सामग्री का अवैध भंडारण एवं परिवहन कानूनन दंडनीय अपराध है। ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाना या डायल 112 पर दें। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।
सराहनीय योगदान
उपरोक्त कार्यवाही में उपनिरीक्षक प्रतिमा मिश्रा,उपनिरीक्षक अनिल कुजूर,प्रधान आरक्षक जितेंद्र दुबे,प्रधान आरक्षक सतीश कतरे, आरक्षक बी.आर.पटेल,आरक्षक लखन प्रजापति का सराहनीय योगदान रहा।

