फसल अवशेष (नरवाई )जलाने पर लगाया गया था प्रतिबंध
आगर मालवा जिला कलेक्टर प्रीति यादव द्वारा फसल अवशेष (नरवाई) जलाने पर
आदेश क्रमांक 144/2025-26/I/861176 /2026 के अनुसार
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जिले में फसल अवशेष नरवाई जलने पर पूर्णत प्रतिबंध लगाया गया था
तथा आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही का भी आदेश किया गया था
जिसके बावजूद भी नरवाई जलाई गई है
नलखेड़ा क्षेत्र ग्राम गुर्जरखेड़ी में खड़े संतरे के पौधे में आग लगाने का मामला सामने आया
जानकारी अनुसार पीड़ित नारायण पिता हीरालाल यादव निवासी गुजरखेड़ी ने जनसुनवाही के दौरान बताया कि गांव के ही गिरिराज पाटीदार को मेने नरवाई जलाने से मना किया था
फिर भी उसने खेत की नरवाई जलाई
गिरिराज पाटीदार का खेत मेरे खेत के बगीचे के पास ही था
नरवाई जलाने के कारण उसके खेत की आग मेरे संतरे के बगीचे के खेत में आ पहुंची जिससे मेरे संतरे के कहीं पौधे आग की लपटों में आ गए
साथ ही संतरे के पौधों के सपोर्ट में बॉस की कही लकड़ियां भी जल गाई
संतरे के पौधों को पानी पिलाने के लिए रखी प्लास्टिक की छड़े भी जलकर खाक हो गई
मेने अपनी समस्या का समाधान के लिए नलखेड़ा तहसीलदार वह जिला कलेक्टर की जनसुनवाई में आवेदन देकर
अपनी समस्या को प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया था
तथा मैंने उनसे कड़ी कार्रवाई और होने वाले नुकसान की भरपाई करने की भी मांग की गई थी
हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि
(1) सुसनेर कार्यालय अधिकारी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट अरुण चंद्रवंशी के द्वारा जानकारी दी गई कि नलखेड़ा थाना प्रभारी
एवं नलखेड़ा तहसीलदार को कार्यवाही हेतु पत्र लिखा गया
(2)नलखेड़ा तहसील कार्यालय
तहसीलदार प्रियंक श्रीवास्तव के द्वारा जानकारी दी गई कार्यालय सुसनेर SDM को कार्यवाही हेतु पत्र लिखा गया
संवादाता संजय डगवाल
