झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा), रांची के निर्देशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहेबगंज श्री अखिल कुमार के मार्गदर्शन में जिले में 90 दिवसीय विधिक जागरूकता अभियान लगातार चलाया जा रहा है। अभियान के तहत गांव-गांव, पंचायतों, नगर निगम क्षेत्रों तथा विभिन्न सामाजिक संस्थानों में जागरूकता शिविर आयोजित कर आम लोगों को उनके कानूनी अधिकारों एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है।
इसी क्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां पीएलवी - न्याय मित्रों ने ग्रामीणों, महिलाओं, युवाओं एवं बच्चों को कानून संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान कीं। कार्यक्रम के दौरान श्रम कानून, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, महिला उत्पीड़न से संबंधित कानून, घरेलू हिंसा अधिनियम तथा निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को यह भी बताया गया कि आर्थिक रूप से कमजोर, महिलाएं, बच्चे, वरिष्ठ नागरिक एवं जरूरतमंद व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। शिविर में लोगों द्वारा पूछे गए विभिन्न कानूनी प्रश्नों का सरल भाषा में समाधान भी किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहेबगंज के सचिव श्री विश्वनाथ भगत ने बताया कि यह अभियान लगातार 90 दिनों तक संचालित किया जाएगा, ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय और कानूनी सहायता की पहुंच सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी जागरूकता बढ़ाना तथा लोगों को उनके अधिकारों के प्रति सजग बनाना है। इस अवसर पर अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी श्री तुषार आनंद ने भी उपस्थित लोगों को विभिन्न विधिक अधिकारों एवं योजनाओं की जानकारी दी।
अभियान को सफल बनाने में पारा विधिक स्वयंसेवकों की सक्रिय भूमिका रही। लगातार चल रहे इस जागरूकता अभियान से ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक चेतना एवं न्याय के प्रति विश्वास मजबूत हो रहा है।
आकाश कुमार भगत
