खबर छत्तीसगढ़ बलरामपुर से है।
जहां रघुनाथनगर रेंज ऑफिस से रेंजर अपने स्टॉप के साथ ग्राम सरना जंगल में पहुंचे और जंगल में महुआ बिनने वाले लोगों को सुझाव दिए।
पेड़ के नीचे जितने पान पत्ता है उसको झाड़ू से बाहर करके महुआ बिनना है।
जंगल में आग लगाना अपराध है, 3 साल का कारावास सजा है, और एक लाख रूपये का जुर्माना लगाने को बताया जा रहा हैं।
रेंजर का साफ कहना है जंगल में जो आग लगाते पकड़ा जाएगा उसे कठोर से कठोर कानूनी कार्यवाही किया जाएगा।
अगर कहीं जंगल में धुआं या आग दिखे तो तुरंत वन विभाग या अपने रेंज ऑफिस में सूचित करें।
जंगल हमारी संपत्ति है, इसे आग से बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। थोड़ी सी लापरवाही से बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए सावधानी रखें और जंगल को सुरक्षित रखें।
न्यूज़ नेशन 81 टेलीविजन चैनल से (district correspondent) बलरामपुर से संवाददाता- लालबाबु जायसवाल की रिपोर्ट
