• कसरावद पुलिस ने तड़के सुबह ग्राम भीलगाँव में दी दबिश
• पुलिस ने 01 आरोपी के विरुद्ध धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम व 07 आरोपियों धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम के विरुद्ध किए पृथक-पृथक प्रकरण पंजीबद्ध
• की गई कार्यवाही में पुलिस ने कुल 199 लीटर अवैध शराब कीमती लगभग 29,850/- रुपये की जप्त
• पुलिस ने मौके से किए अवैध शराब निर्माण के संसाधन व 4000 लीटर महुआ लहान कीमती लगभग 4,00,000/- रुपये का किया नष्ट
पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इंदौर (ग्रामीण) श्री अनुराग एवं पुलिस उप महानिरीक्षक निमाड रेंज खरगोन श्री सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा अवैध शराब निर्माण, बिक्री एवं परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था । उक्त निर्देशों के परिपालन में पुलिस अधीक्षक खरगोन श्री रविन्द्र वर्मा के निर्देशन व अति. पुलिस अधीक्षक खरगोन (ग्रामीण) श्रीमति शकुन्तला रुहल के मार्गदर्शन में समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस व समस्त थाना प्रभारियों को प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था ।
इसी तारतम्य में थाना कसरावद पर पुलिस टीम ने ग्राम भीलगाँव में अवैध शराब के ठिकानों पर दबिश देकर 08 आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की है ।
घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 22.02.26 को तड़के सुबह थाना कसरावद पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि, ग्राम भीलगाँव में कुछ लोगों ने विक्रय हेतु भारी मात्रा में अवैध शराब का संग्रहण किया हुआ है । मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी कसरावद निरीक्षक श्री राजेन्द्र बर्मन के नेतृत्व में पुलिस टीम को मुखबिर की सूचना से अवगत करवा कर तत्काल मुखबिर के बताए स्थान पर रवाना किया गया ।
पुलिस टीम के द्वारा 02 अलग अलग टीम बनाकर मुखबिर के बताए अनुसार ग्राम भीलगाँव में 08 स्थानों पर दबिश दी जिसमें पुलिस टीम को मौके पर विक्रय करने हेतु संग्रहीत की गई कुल 199 लीटर अवैध कच्ची शराब कीमती लगभग 29,850/- रुपये की मिली जिसे पुलिस टीम ने नियमानुसार विधिवत जप्त किया व मौके पर अवैध शराब निर्माण के संसाधन व 4000 लीटर महुआ लहान कीमती लगभग 4,00,000/- रुपये का मिल जिसे भी टीम के द्वारा नष्ट किया जाकर थाना कसरावद पर 01 आरोपी के विरुद्ध धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम व 07 आरोपियों धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है ।
की गई कार्यवाही का विवरण
क्रमांक अपराध क्रमांक आरोपी का नाम कार्यवाही जप्त मशरुका
1 65/26 प्रेमसिंह पिता बसु बिलवाल उम्र-38 वर्ष निवासी ग्राम भीलगांव धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम 05 प्लास्टिक की कैनों मे 14-14 लीटर भरी हाथ भट्टी कच्ची महुआ की शराब
70 लीटर कीमती 7000/- रुपये
2 66/26 मनीष पिता मंशाराम भुरिया उम्र 31 साल निवासी ग्राम भीलगांव धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम 40 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब
किमती 4000/- रुपये
3 67/26 अनिल पिता मांगीलाल डावर उम्र 28 वर्ष निवासी गुजरी हा.मु. ग्राम भीलगांव धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम 14 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब
किमती 1400/- रुपये
4 68/26 भुपेन्द्र पिता गुलाबसिंह राठौर उम्र 44 साल निवासी भीलगांव धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम 20 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब
किमती 2000/- रुपये
5 69/26 राकेश पिता गंगाराम बंडारे उम्र 40 साल निवासी ग्राम भीलगांव धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम 10 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब
किमती 1000/- रुपये
6 70/26 अविनाश पिता गंभीर बारिया उम्र 20 साल निवासी ग्राम भीलगांव धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम 15 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब
किमती 1500/- रुपये
7 72/26 गणेश पिता बाबुलाल वानखेड़े उम्र 30 साल निवासी ग्राम भीलगांव बैड़ी धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम 15 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब
किमती 1500/- रुपये
8 73/26 मंशाराम पिता बिशन भुरिया उम्र 60 साल निवासी ग्राम भीलगांव धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम 15 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब
किमती 1500/- रुपये
पुलिस टीम –
उक्त कार्यवाही में एसडीओपी मंडलेश्वर श्रीमति श्वेता शुक्ला के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी कसरावद निरीक्षक श्री राजेन्द्र बर्मन के नेतृत्व में उनि महेश यादव, उनि जितेन्द्र कवचे, उनि अजय भाटिया, सउनि बाबुलाल वास्कले, प्रआर.717 माधव गोले, प्रआर.417 मनोहर, प्रआर.404 जितेन्द्र रावत, आर.460 राकेश चौहान, आर.605 बुदन कटारे, आर.1064 सौरभ बघेल, आर.590 अनिल, आर.751 रघुनाथ, आर.385 मुकेश, आर.622 मुकेश मुवेल, आर.673 महेन्द्र ठाकुर, म.आर.1002 रेखा मुवेल एवं आर.900 वीरेश सापलिया का विशेष योगदान रहा
खरगोन से जिला संवाददाता अजीज सूफी
