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वन विभाग द्वारा स्वीकृत सीमा से आगे निर्माण का आरोप, नगर पालिका परिषद ने कलेक्टर से की शिकायत: NN81

 


उमरिया


नौरोजाबाद// उमरिया 

मदनलाल बर्मन की रिपोर्ट 

नगर पालिका परिषद, उमरिया ने वन विभाग पर अपनी स्वीकृत एवं पूर्व निर्धारित सीमा से आगे बढ़कर फेंसिंग तथा नई पक्की बाउंड्री वॉल निर्माण कराने का गंभीर आरोप लगाया है। इस संबंध में नगर पालिका परिषद द्वारा पारित संयुक्त प्रस्ताव के आधार पर माननीय कलेक्टर, उमरिया को शिकायती ज्ञापन प्रेषित किया गया है।

नगर पालिका परिषद का कहना है कि वन विभाग, उमरिया द्वारा डीएफओ बंगला, डीएफओ कार्यालय एवं अस्पताल रोड स्थित वन विभागीय कर्मचारी आवास के आसपास बिना नगर पालिका की अनुमति अथवा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) के निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इससे नगर पालिका द्वारा पूर्व में निर्मित नालियों, सड़कों के संधारण, सफाई व्यवस्था तथा भविष्य में प्रस्तावित पाइपलाइन, नाली एवं फुटपाथ निर्माण कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी।

परिषद के अनुसार यह निर्माण कार्य न केवल नगर पालिका की सीमा का उल्लंघन है, बल्कि सार्वजनिक मार्ग, भूमि एवं नगरीय विकास योजनाओं को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है। साथ ही अस्पताल रोड पर पहले से ही यातायात का दबाव अधिक है तथा सड़क की चौड़ाई प्रभावित होने से दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ सकती है।

नगर पालिका परिषद ने मांग की है कि नगर पालिका, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों की संयुक्त उपस्थिति में संयुक्त सीमांकन एवं स्थल निरीक्षण कराया जाए तथा अभिलेखों में दर्ज मूल स्वीकृत सीमा के अनुरूप स्थिति को यथावत रखने के निर्देश दिए जाएँ। इसके अतिरिक्त भविष्य में नगर पालिका की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करने के निर्देश वन विभाग को दिए जाने की भी मांग की गई है।

परिषद ने यह भी स्पष्ट किया है कि संबंधित क्षेत्र वन क्षेत्र न होकर कार्यालय एवं आवासीय उपयोग में लिया जा रहा है, अतः सार्वजनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ही बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जाना चाहिए। साथ ही जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की अनुशंसा के पश्चात ही सड़क की चौड़ाई को प्रभावित करने वाले किसी भी निर्णय को लागू किए जाने की मांग की गई है।

नगर पालिका परिषद ने कलेक्टर से अनुरोध किया है कि वन विभाग द्वारा किए जा रहे पक्की बाउंड्री एवं फेंसिंग के निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए उचित कार्रवाई की जाए।

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