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• अवैध शराब का परिवहन करने वालें शराब तस्कर हिस्ट्रीशीटर के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही।: NN81

 

खरगोन ,कसरावद 



खरगोन से संवाददाता अजीज सूफी

                                                                                                     

•         आरोपी को मौके पर पकड़ने में मिली सफलता


•         आरोपी विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज कर की कार्यवाही।


•         कुल 58 लीटर अवैध हाथ भट्टी कच्ची शराब कीमती 5800 रुपए की जप्त की गई।


•         शराब तस्करी में प्रयुक्त चोरी की गई मोटर सायकल पेशन प्रो बिना नंबर कीमती 20000 हजार को किया जप्त।


 


पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन (ग्रामीण) श्री अनुराग जी के द्वारा अवैध शराब की तस्करी व विक्रय करने वालों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत अधिक से अधिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके परिपालन में पुलिस अधीक्षक खरगोन श्री रविन्द्र वर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्रीमती शकुंतला रुहल जिला खरगोन के द्वारा जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) व थाना प्रभारियों को अधिक से अधिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। उपरोक्त निर्देशों के पालन में एसडीओपी मण्डलेश्वर सुश्री श्वेता शुक्ला के मार्गदर्शन में निरीक्षक राजेन्द्र बर्मन थाना प्रभारी कसरावद को अवैध शराब तस्करी करने वालें के विरुद्ध बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस टीम ने मुखबिर सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए 01 शराब तस्कर के आरोपी के कब्जे से अवैध हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब मात्रा 58 लीटर कीमती 5800 रुपए की खेप एवं शराब तस्करी में प्रयुक्त मोटर सायकल बिना नंबर बरामद करने सफलता मिली। जिसे मौके पर आरोपी के कब्जे से जप्त कर धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है।


 


कार्यवाही की विवरण – दिनांक 18.01.26 को पुलिस थाना कसरावद पर विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति मोटर सायकल से पानवा तरफ से भीलगांव तरफ अवैध हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब के साथ आ रहा है। सूचना प्राप्त होने पर निरीक्षक राजेन्द्र बर्मन थाना प्रभारी पुलिस थाना कसरावद ने तत्काल कार्रवाई की योजना बनाकर थाना कसरावद पर पुलिस टीम को कार्यवाही हेतु तैयार कर मौके पर भेजकर मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिये के आरोपी को अवैध शराब परिवहन करते धर दबोचा। जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम मन्नू उर्फ संतोष पिता जोगीलाल पटोदे जाति बलाई उम्र 42 साल निवासी ग्राम दोगावा का होना बताया बाद मोटर सायकल पर दोनों तरफ लटकी हुए 02 प्लास्टिक की केनों को चैक किया गया जिसमें अवैध हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब भरी होना पाई गई बाद पंचानों के समक्ष आरोपी मन्नू उर्फ संतोष के कब्ज से कुल 58 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब कीमती 5800 रुपए एवं अवैध शराब परिवहन नें प्रयुक्त मोटर सायकल पेशन प्रो बिना नंबर कीमती 20,000 रुपए की मौके पर जप्त कर आरोपी मन्नू उर्फ संतोष के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही जारी है। जिसे माननीय न्यायालय कसरावद में पेश किया जाएगा।


पंजीबद्ध प्रकरण - 21/26 धारा 34(2) आबकारी एक्ट


आरोपी का नाम व पता –  1. मन्नू उर्फ संतोष पिता जोगीलाल पटोदे जाति बलाई उम्र 42 साल निवासी ग्राम दोगावा


आपराधिक रिकार्ड


क्रमांक


अपराध क्रमांक


धारा


1


468/06


454, 380 भादवि


2


243/08


451, 324, 323, 294, 506 भादवि


3


243/09


392 भादवि


4


484/12


25ए आर्म्स एक्ट


5


193/13


379 भादवि


6


05/08


25ए आर्म्स एक्ट


7


391/18


25ए आर्म्स एक्ट


8


725/18


376ए, 376 भादवि


9


227/17


379 भादवि


10


229/17


25ए आर्म्स एक्ट


11


383/19


34(2) आबकारी एक्ट


12


148/23


294, 323, 506, 34 भादवि


13


405/25


303(2) बीएनएस


सराहनीय कार्य – उक्त प्रकरण मे अनुविभागीय अधिकारी मण्डलेश्वर सुश्री श्वेता शुक्ला के मार्गदर्शन में, थाना प्रभारी कसरावद निरीक्षक राजेन्द्र बर्मन के नेतृत्व में उनि महेश यादव, उनि अजय भाटिया, प्रआर.417 मनोहर, प्रआर.811 भगवान, आर.776 रामू, आर.760 हरिओम कौशिक, आर.1064 सौरभ बघेल एवं आर.900 वीरेश सापलिया का विशेष योगदान रहा।

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