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बेरहमी से चाकू मारकर हत्या करने वाले को आजीवन कारावास : NN81

 *बेरहमी से चाकू मारकर हत्या करने वाले को आजीवन कारावास*


एमपी गुना से जगदीश राठौर की रिपोर्ट



बड़ी खबर मध्य प्रदेश के गुना जिले से है जहां,सत्र न्यायाधीश श्री अमिताभ मिश्र, ने चाकू घोंपकर हत्या करने वाले आरोपी सोहेल खान पिता कय्यूम खान उर्फ भुट्टो निवासी रशीद कॉलोनी गुना को आजीवन कारावास और   रूपये 6000/- के अर्थदंड से दण्डित किया।

अभियोजन कहानी के अनुसार दिनाँक 6- 5- 23 को फरियादी अंकेश जाट ने अशोक राणा और गोलू जाट के साथ जाकर कैंट थाने में रिपोर्ट की कि दिनांक 5- 5- 23 को उसके ताऊ के लड़के कल्ला जाट का आरोपी सोहेल खान से झगड़ा हो गया था और आज वह, कल्ला और गोलू तीनों सोहेल से बात करने रात्रि लगभग 9:30 बजे रशीद कॉलोनी रेलवे पटरी के पास में  मन्दिर के पास खाली पड़े प्लाट पर गये थे। वहां कल्ला और सोहेल में राजीनामा हो गया और दोनों ने शराब पी इस दौरान अंकेश और गोलू वहीं पास में मन्दिर पर बैठे थे तभी एक दिन पहले की बात को लेकर कल्ला और सोहेल फिर गाली गलौज कर झगड़ने लगे और सोहेल ने कल्ला की कमर में चाकू घोंप दिये। गोलू ने कुछ देर सोहेल का पीछा किया लेकिन अंधेरा होने के कारण नहीं पकड़ आया और वापस आ गया। फिर वे लोग कल्ला को शासकीय अस्पताल ले गये जहां कल्ला को मृत घोषित कर दिया गया। उक्त रिपोर्ट पर से पुलिस ने मर्ग और अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना की और आरोपी सोहेल से घटना में प्रयुक्त चाकू जप्त कर और विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। आरोपी ने मृतक के पेट, सीने और पीठ पर चाकू घोंपकर वार किये थे। मृतक का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के अनुसार मृतक के शरीर में 7 घोंपे हुए घाव थे और उसके दोनों फेफड़े और दोनों आंतें फटी हुई थीं। न्यायालय ने अभियोजन और बचाव पक्ष की साक्ष्य और तर्कों के पश्चात् आरोपी सोहेल को कल्ला जाट की हत्या का दोषी मानते हुए भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास, ₹ 5000/- के अर्थदण्ड से और आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(1बी) में 2 वर्ष के सश्रम कारावास, ₹ 1000/- के अर्थदंड से दण्डित किया। प्रकरण में *मध्यप्रदेश राज्य की ओर से पैरवी लोक अभियोजक अलंकार वशिष्ठ* ने की।

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