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सिवनी नगर पालिका में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, कांग्रेस ने नगर पालिका अधिनियम और हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर उठाए सवाल : NN81

 


संवाददाता – ऐश्वर्य सुमित मिश्रा

सिवनी, 11 जुलाई, 2026 सोमवार। 

जिला कांग्रेस कमेटी सिवनी ने नगर पालिका परिषद सिवनी के कार्यों पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि नगर पालिका में प्रशासनिक प्रक्रियाओं, खरीदी व्यवस्था तथा विकास कार्यों में व्यापक अनियमितताएं और भ्रष्टाचार हो रहा है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश मरावी द्वारा जारी विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति में नगर पालिका अधिनियम, न्यायालयीन आदेशों तथा वित्तीय नियमों का हवाला देते हुए जिला प्रशासन से उच्चस्तरीय जांच की मांग की गई है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि नगर पालिका परिषद सिवनी में प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी की पदस्थापना और कार्यप्रणाली को लेकर लंबे समय से विवाद बना हुआ है। कांग्रेस का आरोप है कि वर्तमान प्रभारी अधिकारी का मूल पद सहायक राजस्व निरीक्षक का है, जबकि मध्यप्रदेश नगर पालिका प्रशासन की व्यवस्था के अनुसार बड़े निकायों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर नियमानुसार पात्र अधिकारी की नियुक्ति होना अपेक्षित है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व में आय से अधिक संपत्ति की जांच का सामना करने के बावजूद पुनः उन्हें नगर पालिका सिवनी का प्रभार दिया गया।

प्रेस विज्ञप्ति में आरोप लगाया गया कि पदभार ग्रहण करने के बाद भवन अनुज्ञा, निर्माण स्वीकृति तथा अन्य महत्वपूर्ण तकनीकी कार्य अनुभवी अधिकारियों से लेकर अन्य अधिकारियों को सौंप दिए गए। साथ ही लेखा शाखा में भी बदलाव किए गए। कांग्रेस का दावा है कि कुछ अधिकारियों द्वारा वित्तीय नियमों के विरुद्ध भुगतान एवं निधियों के हस्तांतरण पर आपत्ति जताने के बाद उन्हें उनके दायित्वों से हटा दिया गया।

कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि अन्य नगरीय निकायों से स्थानांतरित अधिकारियों की पदस्थापना पर भी सवाल उठ रहे हैं तथा इन तबादलों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने का आरोप लगाया गया है।

हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना का आरोप

विज्ञप्ति में कहा गया है कि 25 जून 2026 को माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश में विशाल मर्सकोले को मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर बनाए रखने संबंधी निर्देश दिए गए थे। कांग्रेस का आरोप है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद उन्हें प्रभार नहीं सौंपा गया, जो न्यायालय की भावना एवं प्रशासनिक मर्यादाओं के विपरीत है।

एक बैठक में 117 प्रस्ताव, प्रक्रिया पर उठे सवाल

कांग्रेस ने 6 जुलाई 2026 को आयोजित नगर पालिका परिषद की बैठक पर भी गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। विज्ञप्ति के अनुसार बैठक में 117 विषय प्रस्तुत किए गए, जिनमें ट्रैक्टर-ट्रॉली, जेसीबी, चलित शौचालय, महिला एवं पुरुष शौचालय, हाथगाड़ी, जलप्रदाय सामग्री, स्वास्थ्य शाखा की सामग्री, ब्लीचिंग पाउडर सहित अनेक खरीदी प्रस्ताव शामिल थे।

कांग्रेस का आरोप है कि मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की भावना के अनुसार परिषद की बैठकों में प्रत्येक विषय पर सदस्यों को पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराई जाना, अभिलेखों का अवलोकन कराने का अवसर देना तथा विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया जाना चाहिए। लेकिन परिषद सदस्यों को अवकाश के दिन एजेंडा उपलब्ध कराया गया, जिससे विपक्षी पार्षदों को फाइलों का परीक्षण करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला। कांग्रेस का दावा है कि लगभग 1 घंटा 45 मिनट में बिना विस्तृत चर्चा और अभिलेखों के परीक्षण के अधिकांश प्रस्ताव पारित कर दिए गए।

अमृत 2.0 परियोजना में भुगतान पर सवाल

विज्ञप्ति में अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत भीमगढ़ से बबरिया तक नगर जलापूर्ति पाइपलाइन परियोजना का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया गया है कि प्रभारी अधिकारी द्वारा पदभार संभालने के कुछ दिनों के भीतर ही ठेकेदार को 4 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान कर दिया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भुगतान कार्य की वास्तविक प्रगति के अनुपात में नहीं है तथा निर्माण गुणवत्ता की पर्याप्त निगरानी नहीं की गई।

कांग्रेस ने मांग की है कि परियोजना का तकनीकी परीक्षण कराया जाए, माप पुस्तिका (एम.बी.), भुगतान अभिलेख, गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट तथा कार्य प्रगति का स्वतंत्र सत्यापन कराया जाए, ताकि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।

जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग

जिला कांग्रेस कमेटी ने कहा है कि नगर पालिका परिषद में वित्तीय अनियमितताओं, खरीदी प्रक्रिया, पदस्थापनाओं तथा विकास कार्यों से संबंधित शिकायतें समय-समय पर जिला प्रशासन को दी जाती रही हैं। संगठन ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि सभी शिकायतों की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जाए तथा यदि किसी स्तर पर वित्तीय या प्रशासनिक अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों एवं जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

(नोट: उपरोक्त समाचार जिला कांग्रेस कमेटी सिवनी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित है। संबंधित आरोपों की स्वतंत्र शासकीय जांच अथवा अंतिम पुष्टि होना शेष है। संबंधित पक्ष का पक्ष उपलब्ध होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।)

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