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1 किलो 460 ग्राम गांजा मामले में आरोपी को 3 साल की सजा, ₹30 हजार का जुर्माना : NN81


 

1 किलो 460 ग्राम गांजा मामले में आरोपी को 3 साल की सजा, ₹30 हजार का जुर्माना : NN81

भीलवाड़ा = वर्ष 2020 में दर्ज गांजा तस्करी के एक मामले में एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास तथा 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन के अनुसार, 3 जनवरी 2020 को तत्कालीन एसआई रामपाल, थाना सुभाष नगर, पुलिस जाप्ते के साथ गश्त पर थे। इस दौरान मजिस्ट्रेट कॉलोनी स्थित विधि कॉलेज के पास एक व्यक्ति पुलिस को देखकर झाड़ियों की आड़ में छिपने लगा। पुलिस ने संदेह के आधार पर उसे रोककर पूछताछ की।

पूछताछ में उसने अपना नाम मिठु ओड पुत्र छोगालाल ओड़, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी मारुति कॉलोनी, विधि कॉलेज के पास, थाना सुभाष नगर, बताया। उसके हाथ में मौजूद कैरी बैग की तलाशी लेने पर उसमें 1 किलो 460 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने गांजा जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।

अनुसंधान पूरा होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान (चार्जशीट) पेश किया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक (एनडीपीएस) रामस्वरूप गुर्जर ने 8 गवाहों के बयान तथा 48 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए।

सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर विशिष्ट न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट, भीलवाड़ा ने आरोपी मिठु ओड को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 30,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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