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दुअरा की पत्थर खदान में अनियमितताओं पर प्रशासन की छापामार कार्रवाई..........NN81

विस्फोटक उपयोग में गड़बड़ी पर प्रशासन सख्त, खदान संचालन पर तत्काल रोक


 जिले के ग्राम दुअरा तहसील बहरी स्थित स्वीकृत पत्थर खदान में नियमों की गंभीर अनदेखी और संदिग्ध ब्लास्टिंग की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने त्वरित और सख्त कार्रवाई करते हुए संयुक्त छापामार अभियान चलाया। कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी श्री विकास मिश्रा तथा पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कोरी के निर्देशन एवं एसडीएम सिहावल श्री राजेश शुक्ला के मार्गदर्शन में प्रशासनिक और पुलिस अमले ने मौके पर पहुंचकर जांच की।


  जांच में खदान संचालन में गंभीर लापरवाही और सुरक्षा मानकों की खुली अवहेलना सामने आई। खदान क्षेत्र में सीमा चिन्ह, तार फेंसिंग और अन्य अनिवार्य सुरक्षा व्यवस्थाएं नियमानुसार नहीं पाई गईं। इसे जनसुरक्षा के लिए गंभीर खतरा मानते हुए प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से खदान में पत्थर उत्खनन और ब्लास्टिंग गतिविधियां बंद करा दीं।


कार्रवाई के दौरान विस्फोटक कार्य में प्रयुक्त वाहन क्रमांक MP17G-3415 मौके पर पाया गया। वाहन के साथ मौजूद व्यक्तियों से विस्फोटक सामग्री के परिवहन एवं उपयोग संबंधी वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन मौके पर कोई वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जा सके।


मामला तब और गंभीर हो गया, जब व्हाट्सएप के माध्यम से दिखाए गए “प्रपत्र RE-13” में विस्फोटक सामग्री के उपयोग का स्थान ग्राम बारी, तहसील गोपद बनास दर्ज था, जबकि वही सामग्री ग्राम दुअरा, तहसील बहरी क्षेत्र में पाई गई। प्रथम दृष्टया यह विस्फोटक सामग्री के परिवहन और उपयोग में गंभीर अनियमितता तथा नियमों के संभावित उल्लंघन का मामला पाया गया।


  प्रशासन ने तत्काल वाहन को थाना बहरी के सुपुर्द कर विस्फोटक अधिनियम के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जनसुरक्षा से खिलवाड़, नियमों की अवहेलना और अवैध गतिविधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस (शून्य सहिष्णुता) की नीति अपनाई जाएगी।


*सीधी संवाददाता गिरीश शुक्ला की रिपोर्ट*

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