जबलपुर तहसील के तिलवारा थाना के अंतर्गत ग्राम सिवनी टोला में सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए खुली अवैध देशी/ विदेशी मदिरा शराब दुकान (कलारी) जिसका संचालन कमला शिवहरे द्वारा किया जा रहा है यह दुकान शहपुरा तहसील के चरगवा थाना अंतर्गत ग्राम गंगाई बरखेड़ा परिक्षेत्र की है और अब यह शराब दुकान गंगाई बरखेड़ा से 10 किलोमीटर दूर सिवनी टोला में अवैध रूप से संचालित की जा रही है जबकि सिवनी टोला मैं आबकारी विभाग की नई नीति के अनुसार कोई दुकान नहीं है सिवनी टोला जबलपुर तहसील में आता है सिवनी टोला से मां नर्मदा की दूरी 1 किलोमीटर है जब भी कोई शराब दुकान जिस थाने के अंतर्गत संचालित की जाती है आबकारी विभाग के द्वारा दी गई परमिशन की छाया प्रति कलेक्टर एसपी और संबंधित थाने में जमा की जाती है *इस अवैध शराब दुकान की जानकारी तिलवारा थाना पुलिस को नहीं है क्या या तिलवारा थाने की पुलिस जानबूझकर अनसुना या अनदेखा कर रही है* यह शराब दुकान 2023 से लगातार तीन बार यहां आई हैं हर साल शराब दुकान खुलते ही यहां के स्थानीय लोग विरोध करते थे जिससे दुकान चयनित परिक्षेत्र गंगाई बरखेड़ा चली जाती थी *वर्ष 2023 में इस शराब दुकान को गंगाई बरखेड़ा निर्धारित परिक्षेत्र से बाहर सिवनी टोला में संचालित की जा रही थी दिनांक 12–05–2023 को कलेक्टर द्वारा निलंबित की गई थी*
जिससे शराब दुकान को चयनित स्थान गंगाई बरखेड़ा में फिर से संचालन होने लगा
2023 से यही सिलसिला चल रहा है और अब फिर 1 अप्रैल से इस शराब दुकान के निर्धारित परिक्षेत्र गंगाई बरखेड़ा से बाहर सिवनी टोला में अवैध रूप से संचालन किया जा रहा है यह गलती एक ही
