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दुष्कर्म के आरोपी महेश विश्वकर्मा को मिली जमानत - एक-एक लाख रुपये की दो जमानत पेश करने पर रिहाई का आदेश - NN81

एडवोकेट कंचन सिन्हा




न्यूज़ नेशन 81 क्राइम ब्यूरो सोनभद्र रामआश्रय बिंद 

सोनभद्र। महिला के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश(सीएडब्लू)/(एफटीसी) सोनभद्र अर्चना रानी की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए जमानत का पर्याप्त आधार पाते हुए आरोपी महेश विश्वकर्मा की जमानत अर्जी मंजूर कर लिया। साथ ही एक-एक लाख की दो जमानत पेश करने पर रिहाई के आदेश दिया है। कोर्ट ने विवेचना में सहयोग करने, गवाहों को न धमकाने, साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ न करने की शर्त पर जमानत मंजूर किया है।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक शाहगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की 29 वर्षीय पीड़ित महिला ने दी तहरीर में आरोप लगाया है कि 16  जनवरी 2026 को शाम 7 बजे वह घर पर अकेली थी। उसका पति बाहर मजदूरी करने गया था। तभी ट्रैक्टर चालक महेश विश्वकर्मा पुत्र चंद्रप्रकाश निवासी कोहरौल, थाना शाहगंज, जिला सोनभद्र खेत की जुताई करके उसके पास आया और जुताई के पैसे मांगने लगा। जब उसने कहा कि उसके पति बाहर गए हैं जब आएंगे तो पैसा भिजवा देंगे। इतना सुनते ही महेश उसके पति को गाली देने लगा और उसका हाथ पकड़ कर घर के अंदर ले गया और कहा कि पैसा नहीं है तो कोई बात नही तुम हो मुझे खुश कर दो और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। जाते समय यह धमकी देने लगा कि अगर कहीं शिकायत की तो पति-पत्नी की हत्या कर देंगे। इससे वह डर गई। अपने पति से सारी बात बताई तो वे महेश के घर जाकर उसके पिता से शिकायत करने गए तो उन्हें भी मारपीट कर भगा दिया गया। बाद में महेश फोन करकें माफी मांगने लगा। 21 जनवरी 2026 को वह अपने स्कूटी से मायके जा रही थी तो रॉबर्ट्सगंज में महेश मिल गया और कहा कि चलो तुम्हे मेरी बुआ बुलाई है सुलह कराने के लिए। इसपर उसकी बात पर विश्वास करके चली गई तो वहां कोई नहीं था, बल्कि कहा कि यह मेरे दोस्त का घर है। वहां भी चाकू दिखाकर जबरन दुष्कर्म किया और वीडियो भी बना लिया। बार-बार वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। थाने पर सूचना दी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। एसपी सोनभद्र को रजिस्टर्ड डाक से सूचना दिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब मजबूर होकर कोर्ट में अप्लीकेशन दाखिल किया। कोर्ट के आदेश पर शाहगंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू किया। 

 मामले की सुनवाई करते समय कोर्ट ने अभियुक्त के अधिवक्ता कंचन सिन्हा के तर्को को सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर जमानत का पर्याप्त आधार पाते हुए आरोपी महेश विश्वकर्मा की जमानत अर्जी मंजूर कर लिया। साथ ही एक-एक लाख की फो जमानत पेश करने पर रिहाई के आदेश दिया है।

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