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फर्रुखाबाद: प्रेम प्रसंग में प्रेमी युगल की हत्या करने वाले चार भाइयों को उम्रकैद - NN81



फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश।


फर्रुखाबाद में प्रेम प्रसंग के चलते अपनी ही बहन और उसके प्रेमी की नृशंस हत्या करने के मामले में न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) द्वितीय के न्यायाधीश सतेंद्र वर्मा ने इस दोहरे हत्याकांड में चार सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।


घटना का विवरण

यह पूरा मामला थाना कमालगंज क्षेत्र के गांव राजेपुर सरायमेदा का है। पुलिस को दी गई रिपोर्ट के अनुसार, 6 नवंबर 2022 को दोपहर करीब तीन बजे गांव का निवासी रतन, महावीर सिंह के घर पहुंचा और उनके पुत्र रामकरन को अपने साथ ले गया। जब करीब 20 मिनट तक रामकरन वापस नहीं लौटा, तो महावीर सिंह जानकारी लेने रतन के घर पहुंचे।


वहां रतन और उसके भाई लालू, नितिन, नीतू तथा कुलदीप मौजूद थे। उन लोगों ने महावीर सिंह को बताया कि रामकरन का उनकी बहन शिवानी के साथ प्रेम-प्रसंग था, जिससे नाराज होकर उन्होंने दोनों की गर्दन काटकर हत्या कर दी है। आरोपियों ने शवों को खंता नगला गांव के पास एक पुराने नाले में फेंक दिया था।


पुलिस कार्रवाई और न्याय

बेटे की हत्या की खबर सुनते ही महावीर सिंह अपनी पत्नी जानकी देवी के साथ बताए गए स्थान पर पहुंचे, जहाँ उन्हें रामकरन और शिवानी के गर्दन कटे हुए शव बरामद हुए। महावीर सिंह की शिकायत पर पुलिस ने शिवानी के पांचों भाइयों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।


विवेचना (जांच) के दौरान साक्ष्यों की कमी के कारण एक भाई, कुलदीप, का नाम मामले से हटा दिया गया था। विवेचक ने शेष चार भाइयों—रतन, लालू, नितिन उर्फ टनीया और नीतू—के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। शुक्रवार को हुई अंतिम सुनवाई में साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने चारों को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया 

फर्रुखाबाद रिपोर्टर शांताराम राजपूत

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