साहिबगंज झारखण्ड जिला ब्यूरो आकाश कुमार भगत
माननीय झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहेबगंज श्री अखिल कुमार के मार्गदर्शन में आज राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर जिले के विभिन्न प्रखंडों, पंचायतों एवं ग्रामों में व्यापक विधिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
कार्यक्रमों के दौरान पारा लीगल वॉलेंटियर्स (न्याय मित्र) द्वारा उपस्थित नागरिकों को बताया गया कि इस दिवस का उद्देश्य न्याय तक सबकी समान पहुँच सुनिश्चित करना है। नि:शुल्क एवं सक्षम कानूनी सेवाओं के माध्यम से समाज के कमजोर, वंचित और पिछड़े वर्गों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना तथा उन्हें न्याय प्राप्ति के अवसर प्रदान करना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 का मूल लक्ष्य है।
उन्होंने यह भी बताया कि अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, महिला, बालक, वृद्ध, दिव्यांगजन एवं अन्य असहाय नागरिकों को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहेबगंज के सचिव श्री विश्वनाथ भगत ने कहा कि न्याय पाने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त है। न्याय, समानता और विधिक जागरूकता समाज के सर्वांगीण विकास की आधारशिला हैं, इसलिए आवश्यक है कि हर नागरिक अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जानकार और सजग बने।
उन्होंने सभी पात्र नागरिकों को अवगत कराया कि
व्यवहार न्यायालय परिसर, साहेबगंज स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय तथा राजमहल अनुमंडल व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित अनुमंडल विधिक सेवा समिति कार्यालय से नि:शुल्क विधिक सहायता एवं कानूनी परामर्श प्राप्त किया जा सकता है।
इसके अलावा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा संचालित हेल्पलाइन नंबर 15100 के माध्यम से 24×7 नि:शुल्क कानूनी सलाह उपलब्ध है।
जागरूकता कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने हिस्सा लिया और विधिक साक्षरता के महत्व को समझते हुए समाज में न्याय, समानता एवं अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लिया।
