नंदुरबार ( जाविद शेख )
नंदुरबार शहर के उपनगर पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर 16/09/2025 को हुई जय वाल्वी नामक व्यक्ति की हत्या के मामले में, तलोदा पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिस कांस्टेबल 489 चेतन निम्बाजी चौधरी, जो मुख्य आरोपी सूर्यकांत सुधाकर मराठे उर्फ भैया बोबाडा के साथ कपड़े खरीदने गए थे, के खिलाफ 17/09/2025 को उपनगर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 109, 352, 351 आदि के तहत मामला दर्ज किया गया था।
उक्त अपराध में मुख्य आरोपी सूर्यकांत मराठे का आपराधिक इतिहास जानने, उसके साथ रहने, अपराध के समय आरोपी को हिरासत में लेने और घटना की तुरंत निकटतम पुलिस स्टेशन को सूचना देने के बावजूद, निलंबित पुलिस कांस्टेबल/489 चेतन चौधरी ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में बहुत ही अनुशासनहीन, गैरजिम्मेदार, लापरवाह और लापरवाह तरीके से व्यवहार किया है। निलंबित पुलिस कांस्टेबल चेतन चौधरी के इस तरह के नैतिक रूप से अपमानजनक व्यवहार ने पुलिस बल की छवि को धूमिल किया है। तदनुसार, जिला पुलिस अधीक्षक श्री श्रवण दत्त एस ने भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 311 (2) (बी) के प्रावधानों के तहत पुलिस कांस्टेबल/489 चेतन निम्बाजी चौधरी को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया है।
पुलिस बल में अनुशासन, ईमानदारी और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। जिला पुलिस अधीक्षक श्री श्रवण दत्त एस ने चेतावनी दी है कि सेवाकाल के दौरान अनियमित आचरण करने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
