लोकेशन नारायणपुर छत्तीसगढ़
संवाददाता खुमेश यादव
नारायणपुर, 28 अक्टूबर 2025// 28 अक्टूबर को डी.एन.के. कॉलोनी आंगनबाड़ी केंद्र में श्रीमती किरण चतुर्वेदी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव के आदेश अनुसार हरेंद्र सिंह नाग अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति नारायणपुर के निर्देशानुसार कुमारी प्रतिभा मरकाम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त शिविर में चंद्रप्रकाश कश्यप रिटेनर अधिवक्ता के द्वारा संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार अनुच्छेद 39, कानूनी सहायता निशुल्क अधिवक्ता विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की वधारा 12 के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य एवं महिला तथा बच्चों एवं अभिरक्षा में रहने वाले व्यक्ति या 1,50,000 वार्षिक आमदनी से नीचे वाले व्यक्ति यह सहायता प्राप्त करने के लिए पात्रता है। नालसा, सालसा, डालसा क्या है यह समझाया गया एवं जागृति योजना के संबंध में विभिन्न जानकारी अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के अधिकारों के संबंध में विधिक जानकारी व सलाह दिया गया।
कुमारी प्रतिभा मरकाम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, के प्रावधानों एवं घरेलू हिंसा के प्रकार, शारीरिक व मानसिक आर्थिक, लैंगिक भावनात्मक रूप से है। पीड़िता सखी वन स्टाफ सेंटर एवं निकट के थाना अथवा महिला बाल विकास या न्यायालय में परिवाद कर सकती है। न्यायालय के द्वारा पीड़िता को भरण पोषण, आवास, स्वास्थ्य और यदि बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा अभीरक्षा किए जाने का प्रावधान है जिसके संबंध में जानकारी दी गई।
उक्त जागरूकता शिविर में अधिवक्ता श्रीमती दीपिका भंडारी, अधिकार मित्र श्री घासीराम नेताम, सुश्री मनीषा बघेल तथा श्रीमती वर्षा यादव और आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता श्रीमती खम्मा राय तथा श्रीमती शांति नेताम जिला पंचायत सदस्य क्रमांक 9 कुंदला क्षेत्र, श्रीमती मंगनी कावडे जनपद सदस्य, श्रीमती माहेश्वरी कोवाची जनपद सदस्य क्रमांक 2, श्रीमती रीता मंडल पार्षद, श्रीमती प्रमिला प्रधान, श्रीमती भगवती हलदार, श्रीमती केसर निषाद एवं अधिक संख्या में महिला गण उपस्थित रही और शिविर का लाभ लिया।
