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वित्तीय वर्ष 2025-26 में सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत जनपद स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक - NN81



लोकेशन पीलीभीत

संवाददाता मुनीश कुमार

वित्तीय वर्ष 2025-26 में सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत जनपद स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक जिलाधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में गांधी सभागर, पीलीभीत में सम्पन्न हुई। बैठक में राजेन्द्र कुमार श्रीवास- मुख्य विकास अधिकारी, चन्द्रमोहन विश्नोई- जिला समाज कल्याण अधिकारी, सुरेश कुमार मौर्य- जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं समस्त खण्ड विकास अधिकारियों/अधिशासी अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। 

शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु ‘‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना‘‘ जिसके अन्तर्गत 300000.00 लाख रुपये बार्षिक आय वाले जरूरतमंद, निराश्रितध्निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के ‘‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना‘‘ के माध्यम से सामूहिक विवाह सम्पन्न कराकर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करते हुये कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले लोगों को उनकी सामाजिक/धार्मिक मान्यता एवं परम्परा/रीति-रिवाज के अनुसार विवाह करने की व्यवस्था की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना के लिये कन्या को रू0 60,000/- की आर्थिक सहायता एवं विवाह संस्कार के लिये रू. 25,000/- मूल्य की आवश्यक सामग्री (कपडे, बिछिया, पायल चांदी, डिनर सेट, प्रेशर कुकर 5 लीटर, ट्राली बैग, दीवार घड़ी, सीलिंग फैन, कूल केज, आयरन प्रेस, गद्दे, कम्बल आदि) के व्यय एवं आयोजन हेतु धनराशि रुपया 15,000/- आयोजन इस प्रकार प्रति जोडे पर धनराशि रुपया 100000.00 व्यय किये जाने का प्राविधान है। इस योजना का क्रियान्वयन जनपद स्तर/सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत स्तर पर किये जाने की व्यवस्था है। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा जारी बेबसाईट https://cmsvy.upsdc.gov.in/  पर अपना आवेदन पत्र जन-सुविधा केन्द्रों (कॉमन सर्विस सेन्टर), साइबर कैफे, निजी इण्टरनेट केन्द्र अथवा विभागीय बेवसाईट पर स्वयं द्वारा भरा जा सकता है। शासन द्वारा जनपद को 466 सामूहिक विवाह का लक्ष्य उपलब्ध कराया गया है।

अतः ‘‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना‘‘ का लाभ प्राप्त करने के लिये इच्छुक आवेदक शासनादेश में उद्धृत व्यवस्था के अनुरूप समस्त औपचारिकतायें (आय प्रमाण पत्र अधिकतम  3.00 लाख, वर की उम्र 21 व कन्या की उम्र 18 वर्ष से कम न हो, उम्र प्रमाण पत्र(कम से कम दो आई.डी.), जाति प्रमाण पत्र एवं कन्या का स्पष्ट चालू बैंक खाता की छायाप्रति)पूर्ण करते हुये विभागीय बेबसाईट पर अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन कराते हुये ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित विकास खण्ड, नगरीय क्षेत्र में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषदध्नगर पंचायत एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। विवाह तिथि से एक सप्ताह पहले तक आवेदन किया जा सकता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह दिनांक 12.11.2025 को किया जाना प्रस्तावित है।

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