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हत्यारों को 10 वर्ष का कारावास ₹2000 का अर्थ दंड दिया : NN81

 विदिशा लोकेशन गंजबासौदा

 जिला चीफ ब्यूरो संजीव शर्मा


स्लगन-- हत्यारों को 10 वर्ष का कारावास ₹2000 का अर्थ दंड दिया।



गंजबासौदा तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी एस परमार की अदालत में हत्या के आरोपियों मुमताज पुत्र बुद्ध का गोलू और अरबाज खान पुत्र इदरीश खान सद्दाम पुत्र सरवर खान निवासी पवई र्बरी को 10 10 वर्ष के सा श्रम कारावास व दो ₹2000 के अर्थ दंड से दंडित किया उक्त जानकारी शासकीय लोक अभियोजन अखिलेश लाहौरी  एडवोकेट ने देते हुए बताया की घटना 29 में 2022 की है जब मृतक शब्बीर खान द्वारा न्यायालय में गवाही देने से रंजिश रखने वाले आरोपियों ने उनके घर मे घुसकर प्राण घातक हमला बोल दिया था जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी पुलिस ने धारा 294 323 506 34 अपराध क्रमांक 2022 पंजीबद कर विवेचना प्रारंभ की विवेचना के दौरान शब्बीर खान की मृत्यु हो गई मृत्यु के पश्चात धारा 302 का इजाफा किया गया मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य गवाहों लोक अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने आरोपियों को 10 10 वर्ष के साश्रम कारावास ₹2000 के अर्थ दंड से दंडित किया।

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