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औषधि नियंत्रक, निरीक्षक व खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की समीक्षा बैठक संपन्न : NN81

 *ब्यूरो चीफ अनिल जोशी दुर्ग (छ.ग.)*

*समाचार*


*औषधि नियंत्रक, निरीक्षक व खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की समीक्षा बैठक संपन्न*  



दुर्ग, 15 जनवरी 2024/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पदेन उपसंचालक डॉ. जे.पी. मेश्राम द्वारा 11 जनवरी 2024 को सहायक औषधि नियंत्रक, औषधि निरीक्षक व खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गई। प्राप्त जानकारी अनुसार औषधि निरीक्षकों द्वारा माह अप्रेल 2023 से दिसम्बर 2023 तक कुल 1058 फर्मों का निरीक्षण किया गया जिसमें से 53 फर्मों को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया, 30 फर्मों पर निलंबन की कार्यवाही की गई। 02 फर्मों के लाइसेंस निरस्त किये गए। उक्त अवधि में औषधि निरीक्षकों द्वारा कुल 10 ब्लॅड सेंटर व 09 ब्लॅड स्टोरेज सेंटरों का निरीक्षण किया गया।


जिसमें 02 ब्लॅड सेंटर में अनियमितता पाए जाने पर अग्रीम आदेश तक ब्लड सेंटर के गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। जिले के औषधि निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण के दौरान कुल 16 औषधियों के नमूने संकलित किये गए एवं पूर्व में लिए औषधि नमूनों की कुल 70 रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें 60 औषधियों के नमूने राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाड़ी रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा मानक स्तर की पाई गई। 10 नमूनों की रिपोर्ट राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाड़ी रायपुर द्वारा अवमानक घोषित किये गए हैं। कोटपा एक्ट के तहत् सभी स्कूलों/कालेजों/पानठेलों व सामूहिक स्थलों पर कुल 135 चालानी कार्यवाही की गई

जिसमें कुल 22 हजार 770 रूपये की अर्थदण्ड की वसूली की गई। निरीक्षण के दौरान औषधि निरीक्षकों द्वारा 28 डीपीसीओ के नमूने संकलित किये गए। उक्त समायावधि में औषधि निरीक्षकों द्वारा पुलिस विभाग के साथ संयुक्त टीम बनाकर एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कुल 14 कार्यवाही की गई। उक्त के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के नियमानुसार खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच हेतु माह अप्रेल 2023 से अब तक खाद्य प्रतिष्ठानों से निरीक्षण के दौरान कुल 93 खाद्य नमूना संकलन किया गया जिसमें कुल 59 नमूने मानक स्तर के पाए गए 04 नमूने अवमानक स्तर के पाए गए। विगत वर्षों में अवमानक व 14 नमूनों के प्रकरण माननीय सक्षम न्यायालय में दर्ज किये गए हैं।

15 प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा कुल 9 लाख 55000 रूपये जुर्माना अधिरोपित किये गए हैं।

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