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धार्मिक स्थल अथवा अन्य स्थान में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर/डीजे) का उपयोग किया जा सकेगा : NN81

 धार्मिक स्थल अथवा अन्य स्थान में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप ही


ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर/डीजे) का उपयोग किया जा सकेगा



रिपोर्ट राजीव गुप्ता आष्टा जिला सीहोर एमपी


राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल अथवा अन्य स्थान में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर/डीजे) आदि का उपयोग किया जा सकेगा। राज्य शासन द्वारा ध्वनि प्रदूषण तथा लाउड स्पीकर आदि के अवैधानिक उपयोग की जाँच के लिये सभी जिलों में उड़नदस्ते गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह एवं एसपी मयंक अवस्थी ने कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं राज्य शासन के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।


बैठक में कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने बताया  कि मध्यप्रदेश में धार्मिक स्थल और अन्य स्थानों पर मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम- 2000 के प्रावधानों तथा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है। इसके तहत लाउडस्पीकर एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के नियम विरूद्ध तेज आवाज में बिना अनुमति के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। ध्वनि प्रदूषण तथा लाउड स्पीकर आदि के अवैधानिक उपयोग की जाँच के लिये जिले में उड़नदस्ते नियमित और आकस्मिक रूप से धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों जहाँ ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग होता है, का निरीक्षण करेंगे तथा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में अधिकतम 3 दिन में जाँच कर प्रतिवेदन संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। उड़नदस्तों में जिला प्रशासन द्वारा नामित अधिकारी, संबंधित थाने का प्रभारी तथा मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित अधिकारी सदस्य रहेंगे। जिले के समस्त उड़नदस्तों का नोडल अधिकारी एक अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी स्तर का अधिकारी होगा, जिसे जिला कलेक्टर द्वारा नामित किया जायेगा।

कलेक्टर श्री सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि धर्म गुरुओं से संवाद और समन्वय के आधार पर लाउड स्पीकरों को हटाने का प्रयास किया जाए। ऐसे धार्मिक स्थलों जहाँ इन नियमों और निर्देशों का अनुपालन नहीं हो रहा है, उन स्थानों की सूची बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि वैधानिक कार्यवाही की जा सके।

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