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ध्वनि विस्तारक यंत्राे के उपयोग और बिना अनुमति मांस विक्रय करने को लेकर संपन्न हुई शांती समिति की बैठक : NN81

 लोकेशन


 नाैरोजाबाद //उमरिया


 मदनलाल बर्मन की रिपोर्ट



 ध्वनि विस्तारक यंत्राे के उपयोग और बिना अनुमति मांस विक्रय करने को लेकर संपन्न हुई शांती समिति की बैठक।



 उमरिया:-  शासन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने और बिना अनुमति के संचालित हो रही मांस विक्रय को लेकर  निर्देश जारी किए गए हैं



 जिसको लेकर  नाैरोजाबाद थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई बैठक में उपस्थित एसडीओपी शिव चरण बाेहित ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर जारी हुई शासन के निर्देश के बारे में जानकारी  दी साथ ही बताया कि शासन के आदेश अनुसार किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल अथवा अन्य स्थानों पर निर्धारित मापदंड के अनुरूप ही ध्वनि विस्तार यंत्रों (लाउड स्पीकर /डीजे) आदि का उपयोग किया जा सकेगा ऐसे में यदि किसी भी स्थान पर निर्धारित मापदंड के विपरीत लाउडस्पीकर को उपयोग किया जाता है तो कार्यवाही की जाएगी वहीं नगर परिषद नाैरोजाबाद की अनुमति के बिना मांस  मछली की विक्रेता विक्रय नहीं कर सकेंगे नगर परिषद नाैरोजाबाद   क्षेत्र  के समस्त  मांस मछली विक्रेता नगर परिषद व खाद्य विभाग से लाइसेंस लेकर ही दुकान संचालित कर सकेंगे लाइसेंस धारी दुकानदार अपनी दुकानों में पर्याप्त साफ सफाई व कचरे का समुचित निष्पादन सुनिश्चित करेंगे मांस विक्रय खुले में ना हो तथा दुकानों के सामने अपारदर्शिक कांच लगाएंगे किसी भी धार्मिक स्थल के मुख्य द्वार के सामने 100 मीटर की दूरी के भीतर मांस मछली का विक्रय नहीं करेंगे ऐसे व्यक्ति जो उक्त निर्देश  का उल्लंघन करते हुए मांस  मछली का  विक्रय कर रहे हैं उनके विरुद्ध कानूनी एवं प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी इसके अलावा भी एसडीओपी शिव चरण बोहिद ने कहा कि नशे के कारोबार में  संलिप्त लोगों काे किसी भी तरह से बक्सा नहीं जाएगा बैठक के दौरान नगर नाेैरोजाबाद के  गणमान्य नागरिक सहित पत्रकार मौजूद रहे।

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