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सिवनी जिले के घँसौर जनपद की शिकारा पंचायत में वित्तीय अनियमितता पर बड़ी कार्रवाई, सचिव/ग्राम रोजगार सहायक अजय डहेरिया की संविदा सेवा समाप्त : NN81

 



संवाददाता- ऐश्वर्य सुमित मिश्रा,

सिवनी जिले के घँसौर जनपद की शिकारा पंचायत में वित्तीय अनियमितता पर बड़ी कार्रवाई, सचिव/ग्राम रोजगार सहायक अजय डहेरिया की संविदा सेवा समाप्त :

दो अलग-अलग प्रकरणों में 39.85 लाख रुपये की वसूली का आदेश, 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित राशि जमा कराने के निर्देश : 

सिवनी। ग्राम पंचायत शिकारा, जनपद पंचायत घंसौर में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं विभिन्न निर्माण कार्यों में वित्तीय अनियमितता पाए जाने के बाद जिला पंचायत सिवनी ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला पंचायत के आदेश क्रमांक 1638, दिनांक 10 जुलाई 2026 के अनुसार ग्राम रोजगार सहायक एवं प्रभारी सचिव अजय डहेरिया की संविदा सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। वहीं, पंचायत में हुई वित्तीय अनियमितताओं के दो अलग-अलग प्रकरणों में कुल 39 लाख 85 हजार 835 रुपये की वसूली का आदेश पारित किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना में 5.20 लाख की वित्तीय अनियमितता

आदेश के अनुसार शिकायत की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय जांच दल ने ग्राम पंचायत शिकारा में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वित्तीय अनियमितता पाए जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसके बाद प्रकरण क्रमांक 15/2021-22 दर्ज किया गया।

प्रकरण की सुनवाई के बाद ग्राम रोजगार सहायक एवं प्रभारी सचिव अजय डहेरिया से 5 लाख 20 हजार रुपये की राशि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नोडल खाते में जमा कराने का आदेश दिया गया।

निर्माण कार्यों में 21.66 लाख की मूल राशि, ब्याज सहित वसूली 39.85 लाख

दूसरे प्रकरण क्रमांक 90/2024-25 में ग्राम पंचायत शिकारा के विभिन्न निर्माण कार्यों में वित्तीय अनियमितता पाए जाने के बाद तत्कालीन सरपंच अनुसुईया वरकड़े एवं प्रभारी सचिव/ग्राम रोजगार सहायक अजय डहेरिया के विरुद्ध कार्रवाई की गई।


जांच के अनुसार शांतिधाम निर्माण, जगन्नाथ के घर के पास सीसी सड़क एवं पुलिया निर्माण, छात्रावास में बाउंड्रीवाल निर्माण तथा अन्य पुलिया निर्माण कार्यों में कुल 21 लाख 66 हजार 955 रुपये की वित्तीय अनियमितता सामने आई।


आदेश के अनुसार उक्त मूल राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की गणना करते हुए कुल 18 लाख 18 हजार 880 रुपये ब्याज राशि निर्धारित की गई। इस प्रकार मूल राशि एवं ब्याज सहित कुल 39 लाख 85 हजार 835 रुपये की वसूली का आदेश पारित किया गया है।


गबन और गंभीर वित्तीय अनियमितता के आधार पर सेवा समाप्त


जिला पंचायत के आदेश में कहा गया है कि ग्राम रोजगार सहायक अजय डहेरिया के विरुद्ध शासकीय राशि के गबन, वित्तीय अनियमितता तथा पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही प्रमाणित हुई है। ग्राम रोजगार सहायक मार्गदर्शिका-2025 के प्रावधानों के तहत उनकी संविदा सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई।


आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कार्रवाई मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 89 तथा संबंधित शासन निर्देशों के तहत की गई है।

जिला पंचायत के आदेश से पंचायतों में हड़कंप

शिकारा ग्राम पंचायत में वित्तीय अनियमितताओं के दो मामलों में हुई इस कार्रवाई को पंचायत स्तर पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई माना जा रहा है। आदेश की प्रतिलिपि आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद भोपाल, आयुक्त जबलपुर संभाग, कलेक्टर सिवनी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत घंसौर सहित संबंधित अधिकारियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों को भेजी गई है।


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