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विनायक स्कूल में विधिक साक्षरता शिविर, विद्यार्थियों को POCSO व बाल संरक्षण कानूनों की दी जानकारी.............NN81

 


जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में मंगलवार को विनायक सेकेंडरी स्कूल, जवाहर नगर में “Transformative Tuesday” के अंतर्गत विधिक साक्षरता एवं संवेदनशीलता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अभय जैन एवं सचिव श्री विशाल भार्गव के निर्देशानुसार संपन्न हुआ।

कार्यक्रम में डिप्टी चीफ डिफेंस काउंसल श्री सारांश चतुर्वेदी ने विद्यार्थियों को “POCSO Act (सुरक्षित बचपन, सुरक्षित भविष्य)” तथा “बाल विवाह एवं घरेलू हिंसा रोकथाम” विषय पर सरल भाषा में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बाल विवाह कानूनन अपराध है और घरेलू हिंसा किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों पर पॉक्सो अधिनियम के तहत कठोर दंड का प्रावधान है।

उन्होंने विद्यार्थियों को जागरूक करते हुए कहा कि किसी भी अनुचित घटना की स्थिति में तुरंत सहायता लें और जानकारी दें। इसके लिए चाइल्डलाइन 1098, पुलिस या CMPO से संपर्क किया जा सकता है, वहीं घरेलू हिंसा की स्थिति में 181 हेल्पलाइन पर सूचना दी जा सकती है।

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को बाल विवाह का विरोध करने, ऐसी घटनाओं की सूचना देने और घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने की शपथ दिलाई गई।

इस अवसर पर विद्यालय के सैकड़ों विद्यार्थी उपस्थित रहे। विद्यालय संचालक दुर्गाशंकर जी, व्याख्याता भागचंद कोली, गर्वित सहित अन्य शिक्षक-शिक्षिकाएं मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन गर्वित ने किया।

अंत में श्री चतुर्वेदी ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे जागरूक नागरिक बनकर न केवल स्वयं सुरक्षित रहें, बल्कि समाज में भी बाल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाएं और बाल विवाह व घरेलू हिंसा जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने में योगदान दें।

देवकरण माली

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