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निरीक्षण में गड़बड़ी मिलने पर नोटिस जारी, एक समिति की खाद बिक्री पर लगाया गया प्रतिबंध - NN81



लोकेशन नारायणपुर छत्तीसगढ़ 

संवाददाता खुमेश यादव 


नारायणपुर, 09 अप्रैल 2026 // जिले में उर्वरक की जमाखोरी और अनियमितताओं पर नियंत्रण के लिए कृषि विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। कलेक्टर नम्रता जैन के निर्देशानुसार कृषि विभाग द्वारा 07 अप्रैल को जिले के लाइसेंसधारी उर्वरक विक्रेताओं एवं आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।


निरीक्षण के दौरान मोनिका ठाकुर, उप संचालक कृषि एवं शरद कुमार मारकोले, सहायक संचालक कृषि (उर्वरक निरीक्षक) द्वारा भौतिक स्टॉक का पीओएस मशीन से मिलान किया गया। जांच में मेसर्स दीपक कृषि सेवा केन्द्र, पाठक चौक नारायणपुर द्वारा अन्य जिले के किसानों को खाद विक्रय करने का मामला सामने आने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।


वहीं आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित एड़का में बिना पर्ची के खाद विक्रय किया जाना पाया गया। साथ ही वितरण पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा था। भौतिक सत्यापन के दौरान पीओएस मशीन में प्रदर्शित स्टॉक से मिलान नहीं होने तथा लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के कारण समिति की खाद बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।

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