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भावांतर भुगतान योजना सुचारू रखने के लिए पारित हुए हैं आदेश NN81



 सोयाबीन सीज़न में मंडी कर्मचारियों की बीएलओ ड्यूटी पर रोक

संजू नामदेव हरदा। मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने प्रदेश की सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि राज्य कृषि विपणन बोर्ड और कृषि उपज मंडी समितियों के किसी भी अधिकारी–कर्मचारी को बीएलओ या अन्य किसी भी निर्वाचन कार्य में ड्यूटी पर न लगाया जाए।

विभाग द्वारा 17 अक्टूबर 2025 को जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना 24 अक्टूबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक संचालित होगी। इस अवधि में मंडी तथा उपमंडी प्रांगणों में पंजीकृत किसानों की सोयाबीन की नीलामी और खरीदी व्यापारियों द्वारा की जानी है, जिसके चलते मंडियों में भारी आवक होने की संभावना है।

सरकार ने माना है कि मंडी समितियों में कर्मचारियों की पहले से ही भारी कमी है। ऐसे में बीएलओ ड्यूटी या अन्य निर्वाचन कार्यों में कर्मचारी भेजे जाने से विपणन, नीलामी और तौल प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा और भावांतर योजना की गति भी बाधित होगी।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन कर्मचारियों की पहले से बीएलओ या अन्य निर्वाचन ड्यूटी लगाई गई है, उन्हें तत्काल भारमुक्त किया जाए, ताकि वे मंडी के नियमित कार्यों में उपलब्ध रहें और खरीदी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके।यह आदेश विभाग के सचिव निशांत वरवड़े द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरित है।

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