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आबकारी विभाग कबीरधाम की अवैध शराब निर्माण, भंडारण और विक्रय पर ताबड़तोड़ एक्शन "भोरमदेव के जंगल के तीन किलोमीटर भीतर घुसकर की कार्यवाही" -NN81




कवर्धा छत्तीसगढ़ 

आबकारी आयुक्त सुश्री आर. संगीता द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश पर जिला कबीरधाम कलेक्टर गोपाल वर्मा  के निर्देश एवं जिला आबकारी अधिकारी अजय सिंह धुर्वे के विशेष मार्गदर्शन में दिनांक 26.11.25 को  सुबह  आबकारी विभाग को अवैध शराब निर्माण भंडारण की सूचना मिली कि ग्राम छपरी में रातभर जंगल के तीन किलोमीटर भीतर डबरी किनारे भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब का विनिर्माण कर सुबह आस पास के ग्रामों में अवैध लाभ के उद्देश्य से सप्लाई की जाती है। जिस पर आबकारी विभाग की टीम आज सुबह भोरमदेव के जंगलों में घुसकर रेड कार्यवाही की।

 ✅दिनांक 26/11/25

-कुल प्रकरण = 03

-जप्ती = 80 बल्क लीटर महुआ मदिरा (कीमती 8000 रू) एवं 1040 किग्रा (कीमती 52000 रू) महुआ लहान ( नष्ट ) ।

1️⃣ग्राम छपरी निवासी राजकुमार धुर्वे के मकान से उसके संज्ञान आधिपत्य में एक सफेद रंग के डिब्बे में भरा 10 बल्क लीटर महुआ शराब बरामद हुआ उक्त बरामद सामग्री का अवैध रूप से विक्रय के उद्देश्य से धारण करने पर आरोपी के खिलाफ धारा आब.अधि . की धारा 34(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड की कार्यवाही जारी 

2️⃣ग्राम छपरी में भोरमदेव के जंगलों में डबरी किनारे अवैध रूप से हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब का निर्माण करते चढ़ी भट्टी पाया गया तथा उक्त भट्ठी से आसवित 40 बल्क लीटर महुआ शराब एवं 640 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद होने से तथा उसका बिक्री करने के उद्देश्य से धारण करने पर आब.अधि की धारा 34(2) के तहत अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध प्रकरण कायम कर पातासाजी कार्यवाही जारी। 

 ✒️3️⃣ग्राम छपरी में भोरमदेव के जंगलों में डबरी किनारे अवैध रूप से हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब का निर्माण करने चढ़ी भट्टी पाया गया तथा उक्त भट्ठी से आसवित 30 बल्क लीटर महुआ शराब एवं 400 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद होने से तथा उसका बिक्री करने के उद्देश्य से धारण करने पर आब.अधि की धारा 34(2) के तहत अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध प्रकरण कायम कर पातासाजी कार्यवाही जारी।

कबीरधाम जिला आबकारी विभाग द्वारा 01 अप्रैल 2025 से 25 नवम्बर 2025 तक होटल, ढ़ाबों, चखना सेंटर, अवैध मदिरा निर्माण, परिवहन एवं बिक्री के विरूद्ध कार्यवाही

कुल 605 प्रकरणों में 2166.02 बल्क लीटर मदिरा, 5295 किग्रा. महुआ लाहन एवं 10 वाहन जप्त किया गया है। जप्त मदिरा, सामग्री व वाहन का कुल बाजार मूल्य 1138780 रूपये है।

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