लोकेशन पुरनपुर पीलीभीत
संवाददाता मुनीश कुमार
दिनांक-09.10.2025 को बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु 90 दिवसीय कार्यक्रम “मिशन शक्ति” फेज 5.0 के अंतर्गत आज पूर्वाहन बाल विवाह को न शिक्षा को हां थीम पर आधारित कार्यक्रम का आयोजन पी.एम.श्री.राजकीय बालिका इंटर पूरनपुर में किया गया। कार्यक्रम में स्कूल की छात्राओं को चाइल्ड हेल्पलाइन से काउंसलर मानिष्ता गुल अंसारी के द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पर चर्चा करते हुए बताया, कि बाल विवाह एक कानूनन अपराध है, ऐसा कोई बालिका जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण न हुई हो या बालक जिसकी आयु 21 वर्ष पूर्ण न हुई हो, यदि ऐसे बच्चों का विवाह कराया जाता है, तो वह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत, जो व्यक्ति किसी भी बच्चे का बाल विवाह करता है, उसे 2 साल तक का कठोर कारावास या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसी तरह जो कोई भी बाल विवाह संपन्न करता है, संचालित करता है, या उकसाता है, उसे भी इसी तरह की सजा का सामना करना पड़ सकता है यदि आपको ऐसा कोई भी बाल विवाह की सूचना प्राप्त हो तो आप इसकी जानकारी चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर कर सकते है, ये नंबर 24 घंटे संचालित बच्चों की मदद करने वाला नंबर है । साथ ही महिला कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना आदि की जानकारी दी गई। राजकीय विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण पीलीभीत से कॉर्डिनेटर/मैनेजर शाहीना बी द्वारा हेल्पलाइन नंबर 112, 1090, 181, 1076, 102, 108 नंबरों आदि की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में स्कूल की प्रधानाचार्य डॉ जाहिद खातून, चाइल्ड हेल्पलाइन से केस वर्कर प्रतुल सिंह एवं स्कूल के समस्त स्टाफ ने प्रतिभाग किया।
