लांजी, बालाघाट
खेमराज सिंह बनाफरे
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्राणेश कुमार प्राण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला न्यायालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट व सतीश शर्मा न्यायाधीश / सचिव के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय बालाघाट एवं प्रीतम शाह, व्यवहार न्यायालय कनिष्ठ खंड, लांजी न्यायालय में आज 13 सितंबर 2025 दिन शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु जिला न्यायालय व अधीनस्थ तहसील न्यायालयों के कुल 21 खंडपीठों का गठन किया गया है, जिसमें व्यवहार न्यायालय लांजी के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लांजी की खंठपीठ क्रमांक 15 है। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक शमनीय प्रकरण, दिवानी मामले, बैंक रिकवरी प्रकरण, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, सिविल, विद्युत अधिनियम, निगोशिएबल इस्टूमेंट एक्ट के अंतर्गत चेक बाउन्स प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, श्रम प्रकरण, राजस्व मामले के प्रकरणों तथा प्रीलिटिगेशन के अंतर्गत बैंक, विद्युत, नगरपालिका के जल/सम्पत्ति कर वसूली प्रकरणों व चेक बाउन्स प्रीलिटिगेशन प्रकरण आदि का आपसी राजीनामा के माध्यम से निराकरण किया जावेगा। तहसील विधिक सेवा समिति व्यवहार न्यायालय लांजी द्वारा अपील की जाती है कि आप अपने न्यायालयीन प्रकरण या प्रीलिटिगेशन प्रकरण जैसे- जलकर, सम्पत्तिकर, विद्युत बिल, बैंक रिकवरी संबंधी प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से करवाना चाहते है, तो वह अपने अधिवक्ता / वकील के माध्यम से आपसी सुलह द्वारा दिनांक 13 सितंबर, 2025 की जिला न्यायालय/तहसील न्यायालय में उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ उठाये। अधिक जानकारी के लिये जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट एवं तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा समिति व्यवहार न्यायालय लांजी के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर उपस्थित होकर या म०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के टोल फ्री नंबर 15100 पर निःशुल्क कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते है।
