गुना संवाददाता जगदीश राठौर की रिपोर्ट
गुना पुलिस अधीक्षक श्री अंकित सोनी के दिशा निर्देशन में गुना पुलिस द्वारा जिले में नाबालिगों एवं महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों में तत्परता से कार्यवाहियां कर इस प्रकार के अपराधों में आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है । इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुना श्री मान सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन एवं सीएसपी गुना श्रीमती प्रियंका मिश्रा के पर्यवेक्षण में गुना कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक सी.पी.एस. चौहान और उनकी टीम द्वारा विगत दिवस शहर की एक होटल में नाबालिग किशोरी से बलात्कार और उसके अश्लील फोटो-वीडियो वायरल किए जाने के मामले में तत्परता से कार्यवाही कर प्रकरण में मुख्य आरोपी सहित दो आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेज दिए हैं ।
विगत दिनांक 15 सितंबर 2025 को 17 वर्षीय एक नाबालिग किशोरी की ओर से गुना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि दिनांक 23 अगस्त 2025 को अयान खान निवासी हड्डीमील गुना उसे स्कूल से घर ले जाने का बोलकर लाया था और जो उसे घर न ले जाकर बजरंगगढ रोड स्थित एक होटल के कमरे में ले गया और जहां उसने उसकी मर्जी के बिना उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया और इस दौरान अयान खान ने अपने मोबाइल में उसके कुछ फोटो-वीडियो भी ले लिए थे और इस बारे में किसी को भी बताने पर फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी । जिसकी रिपोर्ट पर से आरोपी अयान खान के विरुद्ध गुना कोतवाली में अप.क्र. 524/25 धारा 64(1), 351(3) बीएनएस एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट व एससी/एसटी एक्ट की धाराओं के तहत अपराध कर विवेचना में लिया गया ।
गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए । निर्देशानुसार गुना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सी.पी.एस. चौहान अपनी टीम के साथ प्रकरण के आरोपी की तलाश में सरगर्मी से जुट गए और इस हेतु अपना मुखबिर तंत्र सक्रिय किया साथ ही विभिन्न तकनीकी संसाधनों की मदद से आरोपी की गिरफ्तारी हेतु सघन दबिशें दी गई जिसके परिणाम स्वरुप बीती रात आरोपी के संबंध में मुखबिर सूचना पर गुना कोतवाली पुलिस द्वारा तत्पर और प्रभावी कार्यवाही कर मुख्य आरोपी अयान मोहम्मद पुत्र सगीर मोहम्मद उम्र 20 साल निवासी हड्डी मील गुना को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने पूछताछ पर अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि उसने अपना मोबाइल उसके दोस्त सौरभ जाटव निवासी भुल्लनपुरा को चार्ज करने के लिए दिया था इस दौरान सौरभ जाटव ने उसके मोबाइल से लडकी के अश्लील फोटो-वीडियो अपने मोबाइल में ले लिए और उन फोटो-वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर सौरभ जाटव ने उससे पैसे मांगे तो उसने पैसे देने से मना कर दिया जिससे सौरभ जाटव ने उसके मोबाइल से लडकी के फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए थे । जिस पर से प्रकरण में सौरभ जाटव को आरोपी शुमार कर आईटी एक्ट की धाराओं का इजाफा किया गया और जिसकी सरगर्मी से तलाश की गई और आज दिनांक 18 सितंबर 2025 को आरोपी सौरभ पुत्र अनिल जाटव उम्र 21 साल निवासी भुल्लनपुरा गुना को भी गिरफ्तार कर लिया गया । प्रकरण में पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों के मोबाइल भी जप्त किए गए और गिरफ्तारशुदा दोनों आरोपियों को आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया है ।
गुना कोतवाली पुलिस की इस कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक सी.पी.एस. चौहान, उपनिरीक्षक चंचल तिवारी, प्रधान आरक्षक दीपक तोमर, प्रधान आरक्षक उमेश शर्मा, आरक्षक जितेन्द्र वर्मा, आरक्षक महेश दिवाकर, आरक्षक अनिल रघुवंशी, आरक्षक मनोज रघुवंशी, आरक्षक विनय धाकड, आरक्षक दीपेश रावत एवं सायबर सेल से आरक्षक कुलदीप यादव की विशेष भूमिका रही है ।
