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थाना छीपाबड पुलिस ने किया अंधे कत्ल के आरोपीयों को किया गिरफ्तार - NN81





संजू नामदेव हरदा । 

पुलिस अधीक्षक महोदय , अति. पुलिस अधीक्षक हरदा, एसडीओपी खिरकिया के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष सिंह चौहान थाना छीपाबड एवं स्टाफ द्वारा अंधे कत्ल का पर्दाफास किया किया गया । 

घटना का संक्षिप्त विवरण

थाना छीपाबड में दिनांक 20.09.2025 को सूचना प्राप्त  हुई की ग्राम खिरकिया कुड़ावा रोड़ अखिलेश राजपूत के खेत के पास नाले के किनारे पानी में एक अज्ञात व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा होने की सूचना प्राप्त हुई । सूचना की तस्दीक पर तत्काल छीपाबड पुलिस मौके पर पहुंचीं । तस्दीक करने पर मृतक की पहचान मोरसिंह पिता मनोहरसिंह सिसोदिया उम्र 35 साल निवासी ग्राम गरबड़ी थाना किल्लोद जिला खण्डवा का होना पाया गया । हेमन्त पिता भगवानसिंह राजपूत निवासी कुड़ावा की सूचना पर मर्ग क्र. 59/25 धारा 194 बीएनएसएस का कायम कर जांच की गयी । मर्ग की सम्पूर्ण जांच पर पाया गया कि मृतक मोरसिह सिसोदिया निवासी गरबडी की किन्ही अज्ञात व्यक्तियो द्वारा शरीर मे गंभीर चोटे पहुचाकर हत्या की गई है एव साक्ष्य छिपाने की नियत से मृतक के शव को हत्या कर हाथ पैर बाँध कर कुडावा गांव के पास रोड के किनारे झाडियो मे नाले के उधले पानी मे फेंका गया है । उपरोक्त मर्ग जांच से प्रथम दृष्टया हत्या का मामला पाये जाने से धारा 103(1),238 बीएनएस का अज्ञात आरोपियो के खिलाफ पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया। मृतक के भाई संतोष सिंह राजपूत निवासी गरबड़ी द्वारा अपने कथनो में मृतक के उसके गांव की महिला से अवैध संबंधों के चलते महिला के परिवार व रिस्तेदारो पर हत्या करने की शंका जाहिर करने से ग्राम गरबड़ी जाकर महिला व उसके पति से पूछताछ की गई जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक मोरसिंह उनका पड़ोसी था जो महिला को परेशान करता था पति की अनुपस्थिती में कभी भी महिला के घऱ घुस जाया करता था इन्के द्वारा तथा इनके रिस्तेदारो द्वारा भी मृतक मोरसिंह के परिवार को उसकी हरकतो के संबंध में तथा घर में घुसने के संबंध में समझाईश दी गई थी किंतु उसके पश्चात भी मृतक के नही मानने पर मायाराम, उसकी पत्नी ने अपने रिस्तेदारों ध्यानसिंह निवासी अर्चना व शेरू उर्फ शेरसिंह निवासी रिछी थाना शिवपुर को बुलाकर योजना बनाकर मृतक मोरसिंह की हत्या कर दी । योजना अनुसार महिला द्वारा मृतक को पूर्व में ही घटना दिनांक को भाग चलने की बात बता दी गई थी दिनांक 18.09.2025 के रात्री 01 से 02 बजे के बीच जब मृतक मोरसिंह महिला को लेकर ग्राम गरबड़ी से निकला महिला को लेकर खिरकिया पहुच गया जहां महिला अपने  रिस्ते की बुआ के घर मृतक को लेकर गई जहां तीनो आरोपी भी पहुचे व वही पर आरोपीयों ने मृतक मोरसिंह को पकड़कर उसके हाथ पैर व मुह बांधकर मोटर साईकिल पर बैठाकर कुड़ावा रोड़ पर नाले के पास ले जाकर दराते से गर्दन व गुप्तांगो पर वार कर उसकी हत्या कर दी व साक्ष्य छुपाने की नियत से शव को झाडियों में छुपा दिया । घटना करने के बाद मृतक की मोटर साईकिल आरोपी ध्यानसिंह व शेरसिंह ने ले जाकर रोशनी चौकी के ग्राम पटाजन के पास नदी में फेक दी थी विवेचना के दौरान घटना स्थल तक जाने वाले रास्तो पर पड़ने वाले सीसीटीव्ही कैमरो की मदद ली गई एवं अन्य तकनिकी साक्ष्यो के आधार पर अंधे कत्ल की घटना का पुलिस द्वारा 48 घण्टे में पर्दाफाश किया गया । 

महत्तवपूर्ण भूमिकाः- थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष सिंह चौहान, उनि कमलसिंह ठाकुर, उनि संतोष श्रीवास्तव, सउनि के.के. दीक्षित, रंजीत पातुरकर, चंदन सिंह उईके, प्र.आर. 22 नीरज साहू, प्र.आर.  29 सईद खान, प्र.आर. 216 शांतिलाल कुमरे, आर. 376 सौरभ राजपूत, आर. 356 अशोक वाड़िवा, आर. 391 उदय सूर्यवंशी, आर. 225 आशीष खादीकर, आर. 361 सुनील शर्मा, आर. 118 हीरालाल, म.आर. 31 कल्पना, म.आर. चादनी, आर. चालक हेमुलाल जमरे, की रहीं । 

नाम गिरफ्तार आरोपी

  01.  मायाराम पिता मुरारसिहं राजपूत उम्र 50 साल निवासी ग्राम गरबड़ी थाना किल्लोद जिला खण्डवा

  02. ध्यानसिंह पिता अजबसिंह राजपूत उम्र 45 साल नि. ग्राम अर्चना थाना शिवपुर जिला नर्मदापुरम

  03. शेरू उर्फ शेरसिंह पिता पर्वतसिंह राजपूत उम्र 45 साल नि. ग्राम रिछी थाना शिवपुर जिला नर्मदापुरम

  04. महिला।

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