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दुव्र्यवहार सहे नहीं, अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर - NN81



संवाददाता अनिल मालवीय

हरदा जिला हरदा से विश्व बुजुर्ग दुव्र्यवहार जागरूकता दिवस के अवसर पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का हुआ आयोजन’माननीय नालसा एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदया श्रीमती तृप्ति शर्मा के मार्गदर्शन में आज दिनांक 15.06.2025 को विश्व बुजुर्ग दुव्र्यवहार जागरूकता दिवस के अवसर पर आमजनों में बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने तथा वृद्धों की सुरक्षा एवं उनके अधिकारों के संबंध में जागरूकता प्रसारित करने के उद्देश्य से जिला हरदा में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

वृद्धाश्रम जिला हरदा में सिविल सोसायटी, रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन तथा अन्य स्टेट होल्डर्स के साथ विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें श्री चन्द्रशेखर राठौर सचिव महोदय, एवं श्री सौरभ कुमार दुबे जिला विधिक सहायता अधिकारी, द्वारा उपस्थित जनों को नालसा (वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2016 के आलोक में वृध्दजनों से संबंधित कानूनों एवं उनके संवैधानिक अधिकारों आदि के बारे में जानकारी प्रदान की गई। उक्त शिविर में न्यायाधीश/सचिव श्री चंद्रशेखर राठौर द्वारा उपस्थितजनों को बताया गया कि हर वर्ष 15 जून को मनाया जाने वाला विश्व बुजुर्ग दुव्र्यवहार जागरूकता दिवस का उद्देश्य बुजुर्गो के साथ होने वाले दुव्र्यवहार, भेद-भाव और उपेक्षा के बारे में जागरूकता प्रसारित करना है। 

बुजुर्गो के साथ दुव्र्यवहार की घटनाओं के प्रति जागरूकता जरूरी है।केन्द्र सरकार ने टोल फ्री हेल्पलाईन नंबर 14567 जारी किया गया है। यहां वरिष्ठजन कानूनी मामलों की जानकारी ले सकते है। साथ ही बेसहारा बुजुर्गो के साथ दुव्र्यवहार की घटनाओं को रोकने के लिए व बचाव के लिए भी मदद मिलती है। इस नंबर पर सुबह 8 से रात के 8 बजे तक संपर्क कर सकते है। इसके अलावा नेशनल इमरजेंसी नंबर 112 पर पुलिस को काॅल कर सकते है।

यदि बच्चे बुजुर्ग के साथ दुव्र्यवहार करते है या उन्हें घर से निकालते है तो बुजुर्ग अपने क्षेत्र के एस.डी.एम. या कलेक्टर के पास जाकर इसकी लिखित शिकायत दर्ज करा सकते है। 


उक्त शिविर में उपस्थित जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सौरभ कुमार दुबे द्वारा बताया गया कि बुजुर्गों के लिए माता-पिता व वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 है। इसमें बुजुर्गो के लिए आर्थिक सुरक्षा, मेडिकल सुरक्षा, भरण पोषण के लिए खर्च और आत्म सुरक्षा का प्रावधान है। सेक्शन 12 में बुजुर्गो को बच्चों से भरण पोषण लेने का भी प्रावधान है। इसके अतिरिक्त विधिक सहायता एवं सलाह योजना की जानकारी उपस्थित जनों को प्रदान की गई तथा उन्हें नालसा टोल फ्री नंबर 15100 के बारे में भी जानकारी दी गई।इसके साथ ही जिला हरदा में विभिन्न स्थानों पर पैरालीगल वाॅलेटियर्स द्वारा पंपलेट्स वितरित कर लोगों को नालसा योजनाओं के अंतर्गत निशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह की उपलब्धता की जानकारी दी गई तथा नालसा हेल्पलाईन नंबर 15100 के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया।वृद्धाश्रम में आयोजित शिविर में बुर्जुगों से उनकी कानूनी समस्याओं को समझकर कानूनी सलाह/सहायता प्रदाय की गई।

उक्त अवसर पर लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स, पीएलव्ही श्रीमती आभा तिवारी तथा वृद्धजन उपस्थित रहे।

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