संवाददाता- ऐश्वर्य सुमित मिश्रा,
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सिवनी में बड़ा असर...! कुरई में NH-44 की सर्विस रोड पर चला प्रशासन का बुलडोजर!
राष्ट्रीय राजमार्गों को अतिक्रमण मुक्त और सुरक्षित बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी सख्त निर्देशों के बाद अब सिवनी जिले में भी प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है।
कुरई में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-44 की सर्विस रोड के दोनों ओर बड़े पैमाने पर किए गए अतिक्रमण को प्रशासन और एनएचएआई की संयुक्त टीम ने हटाया है।
कार्रवाई के दौरान सड़क की भूमि और सर्विस रोड के दोनों ओर मौजूद पान गुमटियों, दुकानों, व्यावसायिक गतिविधियों तथा स्थायी और अस्थायी निर्माणों को हटाया गया।
जेसीबी और अन्य मशीनरी की मदद से किए गए इस अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।
यह कार्रवाई लखनादौन-मोहगांव-खवासा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के अंतर्गत ग्राम कुरई में की गई।
प्रशासन के अनुसार, संबंधित अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस जारी कर स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे।
लेकिन निर्धारित समय सीमा के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाए जाने के बाद प्रशासन, पुलिस, राजस्व विभाग और एनएचएआई की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया।
यह पूरी कार्रवाई सिवनी कलेक्टर नेहा मीना और पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी के निर्देश पर की गई।
कार्रवाई के दौरान एसडीएम कुरई प्रशांत उईके, एसडीओपी ललित गठरे, तहसीलदार हिमांशु कौशल, थाना प्रभारी किरपाल सिंह, एनएचएआई परियोजना निदेशक अजय गडेकर और एनएचआईटी के डीजीएम कृष्णा मेधी सहित प्रशासन, पुलिस, राजस्व विभाग और एनएचएआई की टीम मौजूद रही।
अब बात करते हैं उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, जिसके बाद देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण और सड़क सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ी है।
राजस्थान के फलोदी और तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में नवंबर 2025 में हुए भीषण सड़क हादसों में 34 लोगों की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया था।
इसके बाद 13 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग, अनधिकृत ढाबे, दुकानें और अन्य व्यावसायिक अतिक्रमण सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं।
कोर्ट ने यह भी कहा कि सुरक्षित सड़क और सुरक्षित यात्रा, नागरिकों के जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण हटाने, अवैध निर्माण रोकने, नियमित निरीक्षण और सड़क सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसी क्रम में सिवनी जिले की कुरई तहसील में हुई यह कार्रवाई बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
क्योंकि सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण न केवल यातायात को प्रभावित करते हैं, बल्कि कई बार जाम, दुर्घटना और जानलेवा हादसों का कारण भी बनते हैं।
अब प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद उम्मीद है कि NH-44 की सर्विस रोड पर यातायात अधिक सुगम होगा और वाहन चालकों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी।
प्रशासन ने साफ संदेश दिया है—
राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि, सर्विस रोड और सड़क सुरक्षा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अनधिकृत अतिक्रमण अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
साथ ही प्रशासन और एनएचएआई ने आम नागरिकों, व्यापारियों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न करें और सुरक्षित एवं सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।
अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों के लिए एनएचएआई का टोल-फ्री नंबर है— 📞 1033
कुरई में हुई यह कार्रवाई सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं है... बल्कि यह सड़क सुरक्षा और जनजीवन की रक्षा की दिशा में प्रशासन का बड़ा कदम है।

