स्थानीय अपराध शाखा का प्रदर्शन
महाराष्ट्र नंदुरबार ( जाविद शेख )
07/01/2026 को स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक श्री हेमंत पाटिल को एक गुप्त सूचना मिली कि विश्वरवाड़ी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बाल अमराई गांव का दिलीप अर्जुन गावित नामक व्यक्ति बिना लाइसेंस वाली पिस्तौल रखकर आतंक फैला रहा है। विश्वसनीय सूचना के आधार पर, स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक श्री हेमंत पाटिल ने जिला पुलिस अधीक्षक श्री श्रवण दत्त एस के मार्गदर्शन में तुरंत कार्रवाई के लिए एक टीम भेजी।
मिली सूचना के जवाब में, स्थानीय अपराध शाखा की टीम संदिग्ध के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए विश्वरवाड़ी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बाल अमराई गाँव गई और सूचना की पुष्टि की। पंचायत के सामने संदिग्ध के घर जाने पर, एक व्यक्ति बाहर आया और चिल्लाकर बताया कि संदिग्ध का नाम दिलीप गावित है। नाम पूछे जाने पर, उसने अपना नाम दिलीप अर्जुन गावित, उम्र - 47 वर्ष, निवासी बाल अमराई, डाकघर विश्वरवाड़ी, तहसील नवपुर, जिला नंदुरबार बताया। उक्त गोपनीय सूचना के जवाब में गाँवठी पिस्तौल के बारे में पूछे जाने पर, उसने बेतुके जवाब देने शुरू कर दिए। टीम ने उसे विश्वास में लिया और उससे पूछताछ की, जिसमें बताया गया कि उक्त गाँवठी पिस्तौल उसके घर के पास एक शेड की सीमेंट शीट पर छिपाई गई थी, और उस स्थान से गाँव में बनी लोहे की पिस्तौल बरामद की। उक्त पिस्तौल की जांच करने पर उसमें पीले धातु के 3 जिंदा कारतूस पाए गए, तदनुसार, दिलीप गावित नामक आरोपी को हिरासत में लिया गया और विश्वरवाड़ी पुलिस स्टेशन में भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 3, धारा 25 के साथ-साथ आईपीसी की धारा 37 (1) (3), 135 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
उक्त कार्य नंदुरबार जिला पुलिस अधीक्षक श्री श्रवण दत्त.एस., अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आशित कांबले के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा पुलिस निरीक्षक श्री हेमंत पाटिल, पौपानी श्री विकास गुंजल, असाई राकेश वसावे, पोहेको ज्ञानेश्वर पाटिल, मोहन धमधेरे, सचिन वसावे, पोकोन/अभिमन्यु गावित, रामेश्वर चव्हाण द्वारा किया गया है.
"यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से आग्नेयास्त्र या धारदार हथियार ले जा रहा है, तो उसे तुरंत पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचना देनी चाहिए, और उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी," जिला पुलिस बल अपील कर रहा है।
