बबीना। खाद्य विभाग की टीम ने क्षेत्र में निरीक्षण कर व्यापारियों को लाइसेंस अनिवार्य करने, स्वच्छता बनाए रखने और खाद्य गुणवत्ता मानकों का पालन करने के निर्देश दिए। टीम ने स्पष्ट किया कि खुले खाद्य पदार्थ ढककर रखना, शुद्ध तेल का उपयोग, स्वच्छ बर्तनों से तैयारी करना और सुरक्षित सामग्री का प्रयोग अनिवार्य है।
निरीक्षण के दौरान मिठाई, नमकीन और तले हुए खाद्य पदार्थ तैयार करने वाले प्रतिष्ठानों को स्वच्छ वातावरण में काम करने और निर्धारित मानक प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए गए।
इसके बावजूद कई प्रतिष्ठान लाइसेंस के बिना संचालित हो रहे हैं, मनमाने तरीके से दुकान खोलते और बंद करते हैं, और सड़क किनारे खुले में खाद्य पदार्थ तैयार करते दिख रहे हैं।
क्षेत्र में कई ऐसे स्थान हैं जहाँ भीड़ अधिक होती है, और आसपास बुगडी, कपड़े और बच्चों की किताबों की दुकानें भी मौजूद हैं। यहाँ खुले में घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग किया जा रहा है, जो किसी भी समय दुर्घटना का कारण बन सकता है।
अगर हालात ऐसे ही रहे तो न केवल सुरक्षा का खतरा बढ़ेगा, बल्कि असुरक्षित खाद्य सामग्री के कारण डायरिया और अन्य स्वास्थ्य समस्याएँ भी उत्पन्न हो सकती हैं।
नियमों के अनुसार खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण के साथ-साथ निर्धारित प्रक्रिया और प्रभावी कदम उठाना आवश्यक है। विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन किस स्तर पर होता है, यह आगे देखने वाली बात होगी
बबीना संवाददाता आरिफ मंसूरी
